लालू प्रसाद यादव की जमानत पर 21 को सुनवाई, मिलेगी बेल या काटते रहेंगे जेल; होगा फैसला Ranchi News
Lalu Prasad Yadav Bail Plea Hearing in Jharkhand High Court. लालू प्रसाद यादव ने चारा घोटाले के देवघर कोषागार मामले में आधी सजा काटने की बिना पर जमानत मांगी है।
रांची, राज्य ब्यूरो। चारा घोटाले के चार मामलों के सजायाफ्ता राजद सुप्रीमाे लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में 21 जून को सुनवाई होगी। इस दिन देवघर कोषागार मामले में उनकी ओर दाखिल की गई याचिका पर उच्च न्यायालय फैसला करेगा। लालू को देवघर मामले में साढ़े तीन साल की सजा मिली है। जिसमें से आधी सजा काटने की बिना पर वे जमानत हासिल करने के लिए अदालत की शरण में पहुंचे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हवाले से इस याचिका में कहा गया है कि आधी सजा काटने के बाद किसी मामले में सजायाफ्ता को जमानत दी जा सकती है।
सीबीआइ ने की है सजा बढ़ाने की मांग
मालूम हो कि चारा घोटाले से जुड़े देवघर कोषागार से अवैध निकासी मामले में झारखंड उच्च न्यायालय में पहले ही केंद्रीय जांच एजेंसी (CBI) ने लालू प्रसाद यादव को निचली अदालत से कम सजा दिए जाने को लेकर याचिका दायर कर रखी है। सीबीआइ का कहना है कि इस मामले में जगदीश शर्मा सहित तीन अन्य आरोपियों को जब सात-सात साल की सजा सुनाई गई है। तो लालू प्रसाद यादव को भी सात साल की सजा दी जानी चाहिए थी। एजेंसी की मानें तो सभी आरोपियों पर समान आरोप थे, ऐसे में लालू की सजा साढ़े तीन साल से बढ़ाकर सात साल की जानी चाहिए। सीबीआइ की यह याचिका फिलहाल हाई कोर्ट में लंबित है।
बीते दिन दाखिल की थी जमानत याचिका
चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद की ओर से गुरुवार को हाई कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की गई थी। उनकी ओर से अधिवक्ता देवर्षि मंडल ने जमानत याचिका दाखिल की है। मंडल ने बताया कि शुक्रवार को लालू प्रसाद की जमानत पर जल्द सुनवाई के लिए मेंशन किया गया । जिस पर हाई कोर्ट ने 21 जून को सुनवाई की तारीख तय कर दी।
सजा की आधी अवधि जेल में बिता चुके हैं लालू प्रसाद यादव
दरअसल देवघर कोषागार से अवैध निकासी मामले में सीबीआइ की विशेष अदालत ने लालू प्रसाद यादव को साढ़े तीन साल की सजा सुनाई है। इस मामले में लालू प्रसाद अब तक करीब सजा की आधी अवधि जेल में बिता चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार सजा की आधी अवधि जेल में काटने पर सजायाफ्ता को जमानत की सुविधा प्रदान की जा सकती है। इसी को आधार बनाकर लालू प्रसाद ने हाई कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की है। हालांकि, पूर्व में सीबीआइ की ओर से हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर लालू प्रसाद सहित अन्य की सजा को बढ़ाने की मांग की गई है। जिस पर सुनवाई लंबित है।
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