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न्यायमूर्ति डीएन उपाध्याय होंगे झारखंड के नए लोकायुक्त

सरकार ने नक्शों को पास कराने के मामले में महत्वपूर्ण फैसला लिया है। नक्शे झारखंड भवन उपविधि 2016 के तहत आवश्यक कागजों की जांच-पड़ताल के बाद सशर्त पास किए जाएंगे।

By Bhupendra SinghEdited By: Published: Wed, 01 Feb 2017 05:31 AM (IST)Updated: Wed, 01 Feb 2017 05:41 AM (IST)
न्यायमूर्ति डीएन उपाध्याय होंगे झारखंड के नए लोकायुक्त
न्यायमूर्ति डीएन उपाध्याय होंगे झारखंड के नए लोकायुक्त

राज्य ब्यूरो, रांची। कैबिनेट ने इसी तरह रिक्त पड़े लोकायुक्त के पद पर सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति डीएन उपाध्याय को नियुक्त करने का फैसला लिया है। सरकार ने पांच अप्रैल 2016 से पूर्व राज्य के स्थानीय शहरी निकायों तथा प्राधिकारों में जमा कराए गए नक्शों को पास कराने के मामले में महत्वपूर्ण फैसला लिया है। संबंधित नक्शे तीन नवंबर 2016 के प्रभाव से अगले 90 दिनों तक पास किए जा सकेंगे। नगर विकास एवं आवास विभाग के इस प्रस्ताव को राज्य मंत्रिपरिषद ने मंगलवार को हरी झंडी दे दी है। इससे पूर्व सरकार ने नक्शा पास करने की अंतिम तिथि 23 सितंबर को बढ़ाकर तीन नवंबर की गई थी। नक्शे झारखंड भवन उपविधि 2016 के तहत आवश्यक कागजों की जांच-पड़ताल के बाद सशर्त पास किए जाएंगे। सरकार ने इसी तरह राष्ट्रीय आयुष मिशन की तर्ज पर राजकीय आयुष सोसाइटी गठित करने का निर्णय लिया है। साथ ही झारखंड राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड को 50 करोड़ रुपये अपने एकाउंट में रखने की छूट दी है।
कैबिनेट ने एक अन्य फैसले में झारखंड औद्योगिक विकास प्राधिकार को थर्ड पार्टी को भूमि हस्तांतरित करने की छूट दे दी है।

दो करोड़ तक के कारोबार का व्यवसायी कर सकेंगे स्व मूल्यांकन
मंत्रिपरिषद ने एक अन्य महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए राज्य में प्रचलित झारखंड मूल्यवर्धित कर (वैट) अधिनियम में संशोधन किया है। अगले वित्तीय वर्ष से जीएसटी के प्रभावी होने की संभावना और राजस्व उगाही की अत्यधिक आवश्यकता को देखते हुए कैबिनेट ने वैट 2005 की सूची दो में शामिल वस्तुओं पर वर्तमान में प्रचलित कर को 5 से बढ़ाकर 5.5 तथा 14 को बढ़ाकर 14.5 करने के प्रस्ताव पर सहमति दी है। वैट में ही एक अन्य संशोधन करते हुए कैबिनेट ने दो करोड़ तक का कारोबार करने वाले व्यवसायियों को स्व मूल्यांकन की छूट दी है।

तीन नए विश्वविद्यालयों के विधेयक की स्वीकृति
कैबिनेट ने इसी तरह जमशेदपुर के लिए प्रस्तावित अरका जैन विश्वविद्यालय तथा रांची में प्रस्तावित वाईबीएन एवं सरला-बिड़ला विश्वविद्यालय से संबंधित विधेयक को घटनोत्तर स्वीकृति दी है।

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