जुमार नदी जमीन घोटाले में कांके अंचलाधिकारी निलंबित, अन्य कर्मचारियों पर भी गिरेजी गाज
Jumar River Land Scam Kanke Ranchi नदी की जमीन पर मिट्टी भरने की रिपोर्ट दी और उसी क्षेत्र को सरकारी भूखंडों की सूची में शामिल नहीं किया। कार्मिक विभाग ने अधिसूचना जारी की। अब उत्तरी छोटानागपुर आयुक्त के कार्यालय में सीओ योगदान देंगे।
रांची, राज्य ब्यूरो। जुमार नदी की जमीन पर अतिक्रमण के मामले को रोक पाने में अक्षम कांके के अंचलाधिकारी (सीओ) अनिल कुमार को आखिरकार कार्मिक विभाग ने निलंबित कर दिया है। विभाग ने उनके निलंबन से संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है। इस मामले में अब उपायुक्त स्तर से अन्य कर्मचारियों के खिलाफ भी कार्रवाई किए जाने की बात कही जा रही है। उपायुक्त ने इन कर्मियों के खिलाफ पहले ही कार्रवाई करने की अनुशंसा की थी।
अनिल कुमार को निलंबित करते हुए उन्हें उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, हजारीबाग के आयुक्त के कार्यालय में योगदान देने का निर्देश दिया गया है। सीओ के खिलाफ यह कार्रवाई रांची के उपायुक्त के उस पत्र के आधार पर किया गया है, जिसमें उन्होंने कांके सीओ के संबंध में रिपोर्ट दी है कि वे भू-माफिया से मिलकर सरकारी जमीन का गबन करने में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। संबंधित पत्र दो दिसंबर 2020 को भेजे गए थे, जिसपर कार्मिक विभाग ने कार्रवाई करते हुए 19 जनवरी को अधिसूचना जारी कर दी।
नदी के रूप में अंकित है जमीन
रांची उपायुक्त की ओर से दी गई प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार अंचल के नगड़ी मौजा में थाना संख्या 53 के तहत खाता संख्या 136 में प्लॉट संख्या 2308 (39 डिसमिल) और 2381 (20.20 एकड़) खतियान में नदी के तौर पर दर्ज है। यहीं पर प्लॉट संख्या 2381 के कुछ हिस्सों में भू-माफिया द्वारा मिट्टी भरवाकर समतलीकरण किया गया है। यह भी बताया गया है कि भू-माफिया लंबे समय से नदी की जमीन को समतल कर रहा है लेकिन कांके के अंचलाधिकारी ने इससे संबंधित कोई रिपोर्ट नहीं की और 10 नवंबर 2020 को अंचल से भेजे गए प्रतिबंधित भूमि की सूची में इस प्लॉट को दर्ज भी नहीं किया।