14वीं JPSC धांधली में लालू यादव की अग्रिम जमानत याचिका खारिज, रंगदारी मामले में राजा अंसारी को भी राहत नहीं
14वीं जेपीएससी पीटी और फारेस्ट रेंज आफिसर परीक्षा धांधली मामले में आरोपित लालू कुमार यादव की अग्रिम जमानत याचिका रांची ...और पढ़ें

धांधली से परीक्षा पास करने का आरोप है।
HighLights
लालू यादव की अग्रिम जमानत याचिका रांची कोर्ट ने खारिज की।
14वीं JPSC और FRO परीक्षा धांधली में संलिप्तता का आरोप।
मास्टरमाइंड अभय तिवारी के एजेंट के रूप में काम करने का आरोप।
राज्य ब्यूरो, रांची। अपर न्यायायुक्त योगेश कुमार की अदालत ने 14वीं जेपीएससी पीटी और फारेस्ट रेंज आफिसर परीक्षा धांधली से जुड़े मामले में आरोपित लालू कुमार यादव की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने उसकी याचिका पर सुनवाई पूरी होने के बाद 16 सितंबर को आदेश सुरक्षित रख लिया था।
लालू यादव पर परीक्षा सिंडिकेट के मास्टरमाइंड अभय कुमार तिवारी के एजेंट के रूप में काम करने और अभ्यर्थियों को फर्जीवाड़े के जाल में फंसाने का आरोप है। जांच में सामने आया है कि आरोपित ने खुद भी धांधली के जरिए 14वीं जेपीएससी पीटी और एफआरओ परीक्षा पास की थी।
आरोपित के घर छापेमारी में मास्टरमाइंड अभय तिवारी का आठ लाख रुपये का चेक, दूसरे अभ्यर्थियों की ओएमआर शीट की तीन कार्बन कापियां और ब्लैंक चेक बरामद हुआ है। साथ ही अभय तिवारी को 1.40 लाख रुपये यूपीआइ ट्रांसफर का साक्ष्य भी मिला है।
पांच करोड़ की रंगदारी मांगने वाले को नही मिली जमानत
अपर न्यायायुक्त संजीव झा की अदालत ने अरगोड़ा थाना क्षेत्र से जुड़े पांच करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने के मामले में आरोपित राजा अंसारी की जमानत याचिका खारिज कर दी। आरोपित 26 अगस्त 2025 से न्यायिक हिरासत में जेल में बंद है।
मामला अरगोड़ा थाना से संबंधित है। आरोप है कि सूचक और उसके ड्राइवर को मयंक सिंह के नाम पर वाट्सएप काल व मैसेज कर पांच करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी गई थी और न देने पर जान से मारने की धमकी दी गई थी। अपराध की गंभीरता और आपराधिक इतिहास को देखते हुए अदालत ने उसे जमानत देने से इन्कार कर दिया।
अदालत ने केस डायरी और गवाहों के बयानों का अवलोकन करने के बाद माना कि आरोपित पर लगे आरोप अत्यंत गंभीर हैं। इसके अलावा केस डायरी के अनुसार आरोपी का विस्तृत आपराधिक इतिहास भी रहा है।
