Jharkhand Governmen: पत्रकारों को मिलेगा स्वास्थ्य बीमा सुरक्षा का लाभ, मुख्यमंत्री हेमंत ने दी मंजूरी
Jharkhand Governmen झारखंड में मीडिया प्रतिनिधियों को पांच लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा कराया जाएगा। जल्द ही मंत्रिमंडल की स्वीकृति इस संबंध में ली जाएगी। बीमाधारक उनकी पत्नी एवं 21 वर्ष की आयु के दो अविवाहित एवं निर्भर संतान को इसका लाभ मिलेगा।
रांची, राब्यू। झारखंड राज्य में कार्यरत मीडिया प्रतिनिधियों को स्वास्थ्य बीमा योजना से जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस बाबत सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा झारखंड राज्य पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना नियमावली-2021 के गठन और संलेख प्रारुप से जुड़े प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। इस संलेख प्रस्ताव पर अब मंत्रिमंडल की मंजूरी ली जाएगी। पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना नियमावली-2021 में यह भी स्पष्ट किया गया है कि किन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा।
इसमें प्रधान संपादक, समाचार संपादक, उप संपादक, पत्रकार, छाया पत्रकार, वीडियोग्राफर पत्रकार और समाचार व्यंगकार, चित्रकार को शामिल किया गया जो किसी दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक, टैबलॉयड समाचार पत्र, पत्रिका समाचार एजेंसी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, न्यू मीडिया (समाचार आधारित वेब साइट्स/ वेब पोर्टल) में कार्य कर रहे हों तथा दि वर्किग जर्नलिस्ट एंड अदर न्यूज पेपर इंप्लाई (कंडिसंस ऑफ सर्विस) एंड मिसलिनियस प्रॉविजन्स एक्ट 1985 से परिभाषित किए गए हों। यह योजना अधिसूचना जारी होने के दिन से प्रभावी होगी।
प्रीमियम राशि का 80 प्रतिशत राज्य सरकार तथा 20 प्रतिशत मीडिया प्रतिनिधि वहन करेंगे। झारखंड राज्य पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना नियमावली -2021, मीडिया प्रतिनिधियों के लिए ग्रुप बीमा के रूप में लागू होगी। बीमा लागू होने की तिथि से बीमाधारक मीडिया प्रतिनिधि सहित उनकी पत्नी एवं 21 वर्ष की आयु के दो अविवाहित एवं निर्भर संतान को लाभ इसका मिलेगा। इसमें नियत प्रीमियम राशि का भुगतान राज्य सरकार तथा बीमाधारक मीडिया प्रतिनिधि के द्वारा क्रमशः 80 तथा 20 के अनुपात में किया जाएगा।
पांच लाख रुपये का होगा बीमा
बीमाधारक मीडिया प्रतिनिधि का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा पांच लाख रुपये का होगा। इसके अतिरिक्त उनके आश्रितों एवं सभी बीमितों को ग्रुप मेडिक्लेम के तहत कुल पांच लाख रुपये तक के चिकित्सा खर्च की सुविधा प्रदान की जाएगी। यह बीमा योजना एक वर्ष के लिए मान्य होगी, साथ ही प्रतिवर्ष नवीनीकरण का भी प्रविधान होगा। वहीं, इस योजना के अंतर्गत बीमाधारक की दुर्घटना में मृत्यु होने पर उसके नाम निर्देशित सदस्य अथवा स्थायी रुप से निःशक्त होने पर स्वयं बीमा धारक के दावे का भी प्रविधान किया गया है। इसके तहत दावा के लिए अवधारित प्रपत्र में सूचना, पुलिस थाने में दर्ज कराई गई एफआईआर की प्रति, आवश्यक पोस्टमार्टम रिपोर्ट अथवा मेडिकल बोर्ड का प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र देना होगा।
हरा कार्ड रखनेवाले परिवारों के 15 लाख लोगों को मिलेगा आयुष्मान योजना का लाभ
राज्य में अब हरा कार्ड रखनेवाले तीन लाख परिवारों को भी आयुष्मान भारत-मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ मिलेगा। इस तरह लगभग 15 लाख अतिरिक्त लाभुकों का इस योजना के तहत सूचीबद्ध अस्पतालों में पांच लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज मुफ्त इलाज हो सकेगा। गुरुवार को कैबिनेट ने स्वास्थ्य विभाग के प्रस्ताव पर अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी। अब इस योजना में तीन लाख परिवारों को भी लाभ दिए जाने से लाभुकों की संख्या 58,50,027 से बढ़कर 61,50,027 हो गई है।
बता दें कि इस योजना के तहत केंद्र सरकार सामाजिक, आर्थिक जातीय जनगणना के आधार पर 28,05,753 परिवारों के लिए 60 प्रतिशत राशि का वहन करती है। इनमें 40 फीसद राशि का वहन राज्य सरकार करती है। राज्य सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के दायरे में आनेवाले 30,44,274 परिवारों को भी अपने खर्च पर इस योजना का लाभ देती है। अब राज्य सरकार ने झारखंड खाद्य सुरक्षा योजना के तहत पिछले साल चिह्नित तीन लाख परिवारों को भी इस योजना से जोड़ने का निर्णय लिया है। इन परिवारों के पास हरा कार्ड तो हैं, लेकिन इन्हें राशन नहीं मिलता।