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SIR Jharkhand: दावा-आपत्ति के लिए अब सात दिन शेष, नहीं करें अंतिम तिथि का इंतजार

Published: Wed, 23 Sep 2026 08:30 PM (IST)

झारखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत दावा-आपत्ति के लिए केवल सात दिन शेष हैं, अंतिम ...और पढ़ें

मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने, सुधार अथवा नाम स्थानांतरित के लिए जमा कर सकते हैं फार्म।

मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने, सुधार अथवा नाम स्थानांतरित के लिए जमा कर सकते हैं फार्म।

HighLights

  1. मतदाता सूची पुनरीक्षण के लिए दावा-आपत्ति की अंतिम तिथि 30 सितंबर।

  2. नाम जोड़ने, हटाने या सुधार के लिए निर्धारित फॉर्म जमा करें।

  3. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने पात्र नागरिकों से समय पर आवेदन की अपील की।

राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड में मतदाता सूची के चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत दावा-आपत्ति के लिए सात दिन ही शेष रह गए हैं। मतदाता सूची में नाम जोड़ने, मतदाता के नाम से संबंधित आपत्ति दर्ज करने, अपना नाम हटाने अथवा प्रविष्टियों में सुधार एवं स्थानांतरण के लिए 30 सितंबर तक ही निर्धारित फार्म जमा होंगे।

राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने राज्य के सभी पात्र भारतीय नागरिकों से अपील की है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार नहीं करें। जिन पात्र नागरिकों का नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल नहीं है, वे फार्म-6 एवं आवश्यक घोषणा पत्र 30 सितंबर तक इसीआइनेट के माध्यम से अथवा संबंधित बीएलओ के सहयोग से अवश्य जमा करें।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि 30 सितंबर के बाद निर्वाचन मशीनरी द्वारा एसआइआर के अगले चरण की कार्रवाई की जाएगी। इसमें प्राप्त दावों एवं आपत्तियों के डिजिटाइजेशन, आवेदनों की जांच, आवश्यकतानुसार नोटिस जारी करने, सुनवाई की प्रक्रिया तथा इसके बाद अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन से संबंधित कार्य किए जाएंगे।

इसलिए पात्र नागरिकों के लिए दावा-आपत्ति एवं आवेदन जमा करने का वर्तमान चरण अत्यंत महत्वपूर्ण है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि फार्म-7 के माध्यम से दर्ज आपत्तियों पर निर्धारित प्रक्रिया के तहत जांच एवं सुनवाई के बाद ही निर्णय लिया जाएगा।

केवल फार्म-7 जमा कर देने मात्र से किसी मतदाता का नाम स्वतः विलोपित नहीं होगा। इसी प्रकार फार्म-8 के माध्यम से मतदाता सूची में दर्ज विवरण में सुधार, पते में परिवर्तन अथवा निर्धारित प्रक्रिया के तहत नाम स्थानांतरित कराने के लिए आवेदन किया जा सकता है।

उन्होंने सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों, बीएलए, बीएलओ तथा निर्वाचन से जुड़े पदाधिकारियों एवं कर्मियों से भी अनुरोध किया कि वे अपने क्षेत्र के पात्र नागरिकों, विशेषकर ऐसे युवाओं जिनका नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में सम्मिलित नहीं है, को निर्धारित समय-सीमा के भीतर आवेदन करने के लिए जागरूक एवं सहयोग करें।