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SIR Jharkhand: अब 30 सितंबर तक मतदाता सूची में पंजीकरण या सुधार के लिए जमा कर सकेंगे फार्म

By Niraj AmbashthEdited By: Chandan Sharma
Published: Tue, 15 Sep 2026 06:07 PM (IST)Updated: Tue, 15 Sep 2026 06:44 PM (IST)

निर्वाचन आयोग ने झारखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तहत दावा-आपत्ति चरण की समय सीमा 30 ...और पढ़ें

निर्वाचन आयोग ने दूसरी एवं अंतिम बार किया दावा-आपत्ति चरण का अवधि विस्तार।

निर्वाचन आयोग ने दूसरी एवं अंतिम बार किया दावा-आपत्ति चरण का अवधि विस्तार।

HighLights

  1. दावा-आपत्ति चरण की समय सीमा 30 सितंबर तक बढ़ाई गई।

  2. पात्र नागरिकों को मतदाता सूची में नाम जोड़ने/सुधार का अवसर।

  3. फॉर्म-6, फॉर्म-7, फॉर्म-8 जमा करने की अंतिम तिथि।

राज्य ब्यूरो, रांची। भारत निर्वाचन आयोग ने राज्य में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत दावा-आपत्ति चरण की समय सीमा बढ़ाकर अब 30 सितंबर तक कर दी है। अब पात्र नागरिक मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने या प्रारुप मतदाता सूची में अपने नाम आदि में सुधार के लिए इस अवधि तक निर्धारित फार्म भर सकेंगे।

दावा-आपत्ति चरण की समय सीमा को दूसरी एवं अंतिम बार अवधि विस्तार दिया गया है। राज्य के प्रत्येक पात्र नागरिकों का नाम मतदाता सूची में सम्मिलित हो सके, इस उद्देश्य से यह अवधि विस्तार दिया गया है। पहले दावा-आपत्ति चरण की सीमा 15 सितंबर को खत्म हो रही थी।

राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने राज्य के सभी पात्र भारतीय नागरिकों, विशेषकर युवाओं से अपील की है कि जो नागरिक एसआईआर के तहत प्रकाशित प्रारुप मतदाता सूची में अभी तक सम्मिलित नहीं हैं, वे अब 30 सितंबर तक ईसीआइनेट के माध्यम से अथवा अपने संबंधित बीएलओ से संपर्क कर फार्म-6 एवं आवश्यक घोषणा पत्र अवश्य जमा करें।

उनके अनुसार, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाताओं की सुविधा को देखते हुए एसआइआर के तहत दावा-आपत्ति की पूर्व निर्धारित अंतिम तिथि चार सितंबर को बढ़ाते हुए 15 सितंबर किया गया था। विभिन्न स्टेकहोल्डर के माध्यम से प्राप्त हो रहे अनुरोध एवं प्राप्त हो रहे फार्म-6, फार्म-7 एवं फार्म–8 की संख्या को देखते हुए दावा आपत्ति की तिथि अंतिम बार बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया गया है।

इससे उन पात्र भारतीय नागरिकों को मतदाता सूची में अपना नाम सम्मिलित कराने का अतिरिक्त अवसर मिलेगा, जिनका नाम प्रारुप मतदाता सूची में सम्मिलित नहीं हो पाया है। इसके साथ-साथ फार्म-7 के माध्यम से मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए आपत्ति दर्ज करा सकते हैं तथा फार्म-8 के माध्यम से अपने संबंधित मतदान केंद्र के लिए नाम स्थानांतरित एवं प्रविष्टियों में सुधार करा सकते हैं।

उन्होंने कहा कि ऐसे सभी पात्र भारतीय नागरिक, जो एक अक्टूबर 2026 को 18 वर्ष की आयु पूरे कर चुके हैं और जिनका नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल नहीं है, वे इस अतिरिक्त अवसर का लाभ उठाते हुए निर्धारित समय-सीमा के भीतर फार्म-6 अवश्य भरें।

क्या है फार्म जमा होने की वर्तमान स्थिति

  • फार्म-6 के माध्यम से प्राप्त आवेदन : 4,86,783
  • फार्म-6 ए के माध्यम से प्राप्त आवेदन : 87
  • फार्म-7 के माध्यम से प्राप्त आवेदन/आपत्तियां : 5,689
  • फार्म-8 के माध्यम से प्राप्त कुल आवेदन : 3,11,770

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