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Jharkhand Unlock News: बस परिचालन व होटल-लॉज-रेस्टोरेंट खोलने के लिए SOP जारी, जानें क्‍या है नियम

Jharkhand Unlock News Today एक मानक के तहत सरकार ने इनके परिचालन को मंजूरी दी है। राज्‍य के अंदर बसें भी चलाई जा सकती है।

By Sujeet Kumar SumanEdited By: Published: Sat, 29 Aug 2020 02:09 PM (IST)Updated: Sat, 29 Aug 2020 02:47 PM (IST)
Jharkhand Unlock News: बस परिचालन व होटल-लॉज-रेस्टोरेंट खोलने के लिए SOP जारी, जानें क्‍या है नियम
Jharkhand Unlock News: बस परिचालन व होटल-लॉज-रेस्टोरेंट खोलने के लिए SOP जारी, जानें क्‍या है नियम

रांची, राज्‍य ब्‍यूरो। झारखंड में सरकार ने अनलॉक 4 के लिए नए नियम लागू किए हैं। अनलॉक 4 में सरकार ने मॉल, सैलून, होटल, रेस्‍टोरेंट खोले जाने को लेकर अनुमति दे दी है। एक मानक के तहत सरकार ने इनके परिचालन को मंजूरी दी गई है। राज्‍य के अंदर बसें भी चलाई जा सकती है। आज सरकार ने इसे लेकर मानक संचालन प्रक्रिया के नियम जारी कर दिए हैं। आइए जानते हैं नियम...

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बस परिचालन के लिए एसओपी

  • बसों में किसी भी कोविड पॉजिटिव व्यक्ति को नहीं बैठने देना है
  • कोविड-19 जांच करा चुके व्यक्ति को रिपोर्ट के पूर्व कहीं जाने की अनुमति नहीं है। बस संचालक भी ऐसे लोगों को यात्रा नहीं कराएंगे
  • पहले से जारी परमिट वाले रूट पर ही बसों का संचालन होगा
  • यात्रियों के लिए मास्क, फेस कवर और ग्लव्स लगाना अनिवार्य होगा
  • ड्राइवर और कंडक्टर के लिए मास्क के साथ फेस फील्ड भी आवश्यक
  • बसों में शारीरिक दूरी का पूरा ख्याल रखा जाएगा। आधी सवारी लेकर ही बस निकालेंगे ऑपरेटर
  • बसों में स्प्रे सैनिटाइजर रखना अनिवार्य होगा। प्रत्येक बार यात्रियों के बैठने के पूर्व सीटों को सैनिटाइज करना होगा
  • यात्रियों के प्रवेश और निकासी के वक्त यह ध्यान रखना होगा कि कोई किसी दूसरे के संपर्क में ना आए
  • यात्री पंजी में यात्रियों का पूरा विवरण होगा। घर का पता और फोन नंबर भी।
  • ड्राइवर के केबिन में यात्रियों का प्रवेश नहीं होगा। केवी नहीं होने की स्थिति में प्लास्टिक के पर्दे से इसे ढकना होगा।

इस तरह से बैठेंगे यात्री

52 सीट - 26 यात्री

48 सीट - 24 यात्री

32 सीट - 16 यात्री

22 सीट - 11 यात्री

12 सीट - 6 यात्री

होटल, लॉज, रेस्टोरेंट खोलने के लिए एसओपी

  • प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजर डिस्टैंपर रखना अनिवार्य है। थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था भी रखनी होगी।
  • केवल स्वस्थ कर्मचारी व अतिथि को ही होटल, लॉज आदि में जाने के लिए अनुमति दी जा सकती है।
  • केवल फेस कवर, मास्क पहने हुए कर्मी व गेस्ट को ही होटल में जाने की अनुमति होगी। होटल में भी फेस कवर व मास्क पहनना अनिवार्य होगा।
  • होटल प्रबंधक शारीरिक दूरी के नियमों का पालन कराने के लिए अतिरिक्त कर्मचारी बहाल करेंगे।
  • होटल के कर्मचारी हैंड ग्लव्स पहनेंगे और अन्य सभी सुरक्षित मानकों को पूरा करेंगे।
  • वैसे होटलकर्मी जो बीमार हों, बूढ़े हों, गर्भवती हों, उन्हें विशेष सावधानी बरतनी होगी। उन्हें फ्रंट लाइन में नहीं रखना है।
  • होटल के भीतर या बाहर अथवा पार्किंग स्थल में शारीरिक दूरी के नियमों का पालन अनिवार्य है। भीड़भाड़ प्रतिबंधित है।
  • अगर होटल का कर्मी वाहन पार्क करता हो तो उसे अनिवार्य रूप से फेस कवर, मास्क व ग्ल्व्स पहनना होगा, ताकि वाहन का स्टीयरिंग, डोर हैंडल, चाबी आदि संक्रमण के दायरे में न आए।
  • आगंतुकों, होटल कर्मियों, वस्तुओं को लाने ले-जाने के लिए अलग-अलग दरवाजा हो। यहां प्रवेश के दौरान भी दो व्यक्तियों के बीच कम से कम छह फीट की दूरी होनी चाहिए। कतार में शारीरिक दूरी के लिए पर्याप्त चिह्न होना चाहिए।
  • लिफ्ट में शारीरिक दूरी का पालन भी अनिवार्य रूप से करना होगा। चलंत सीढ़ी पर एक स्टेप छोड़कर कोई भी व्यक्ति उपयोग करेगा।
  • होटल के रिसेप्शन काउंटर पर आगंतुक को अपनी ट्रेवल हिस्ट्री, स्वास्थ्य संबंधित जानकारी देनी होगी। अपना पहचान पत्र व अपना ब्यौरा उपलब्ध कराना होगा।
  • होटल में कोविड-19 के लक्षण व बचाव के उपाय को दर्शाते हुए पोस्टर्स व डिस्प्ले रखना अनिवार्य होगा।
  • रिसेप्शन काउंटर पर हैंड सैनिटाइजर रखना अनिवार्य होगा, ताकि आगंतुक रजिस्टर में अपना ब्योरा भरने के पूर्व और बाद में अपने हाथ को सैनिटाइज कर सकें।
  • होटल प्रबंधक चेक इन और चेक आउट के वक्त ऑनलाइन भुगतान, ऑनलाइन फार्म, क्यूआर कोड आदि की व्यवस्था कर सकते हैं ताकि कम से कम शारीरिक संपर्क हो सके।
  • आगंतुक का सामान सैनिटाइज होने के बाद ही होटल के कमरे तक जाएगा।
  • वैसे आगंतुक जो बीमार हो, दवा ले रहा हो, बूढ़ा हो, गर्भवती हो, उसे विशेष सावधानी बरतनी होगी।
  • आगंतुकों को सलाह है कि वे कंटेंमेंट जोन में जाने से बचें।
  • होटल के कमरे में आवश्यक सामग्री सप्लाई के वक्त विशेष सावधानी बरतना होगा।
  • होटल में अपने कर्मी व आगंतुकों के लिए पर्याप्त मात्रा में सुरक्षा कवच जैसे फेस कवर, मास्क, ग्लव्स व हैंड सैनिटाइजर रखना अनिवार्य होगा।
  • रेस्टोरेंट के लिए भी यही गाइडलाइंस होगी।
  • रेस्टोरेंट में शारीरिक दूरी का पालन कराती हुई बैठने की व्यवस्था होगी।
  • नष्ट होने वाले संसाधन उपलब्ध कराना होगा।
  • कपड़े वाले नैपकिन के बदले बेहतर गुणवत्ता वाले पेपर नैपकिन उपलब्ध कराएं।
  • आर्डर व भुगतान की प्रक्रिया ऑनलाइन होना ज्यादा बेहतर होगा।
  • बफेट सिस्टम में भी शारीरिक दूरी का पालन करवाना होगा।
  • रूम सर्विस व सील-पैक भोजन को अनिवार्य करें। कोशिश हो कि होटल का कर्मी ही पैक भोजन कमरे तक पहुंचाए। उस कर्मी की भी थर्मल स्क्रीनिंग जरूरी है।
  • रूम सर्विस के लिए संपर्क भी इंटरकॉम, मोबाइल आदि पर होना चाहिए ताकि शारीरिक दूरी का पालन किया जा सके।
  • गेमिंग व बच्चों के खेलने के स्थान बंद रहेंगे।
  • कमरे में एयर कंडिशन के लिए भी गाइडलाइंस है। कमरे का तापमान 24 से 30 डिग्री सेल्सियस और आर्द्रता 40 से 70 फीसद रहना चाहिए।
  • शौचालय, हैंड वाश व पीने के पानी के स्थान का अक्सर सैनिटाइज करवाना जरूरी है।
  • अतिथि कक्ष व कॉमन कक्ष को संक्रमण मुक्त करने के लिए आवश्यक सैनिटाइजेशन व स्वच्छता जरूरी है।
  • किसी खास स्थान पर फेस कवर, मास्क, गल्व्स आदि नष्ट करने की व्यवस्था करें।
  • वाशरूम की डीप क्लिनिंग जरूरी है।
  • कमरे व अन्य सर्विस क्षेत्र को अतिथि के जाने पर भी सैनिटाइज कराएं।
  • किचन में कर्मचारियों को आपस में भी शारीरिक दूरी का पालन करना होगा।
  • बीमार आगंतुक के लिए अलग व्यवस्था करें, उन्हें फेस कवर, मास्क उपलब्ध कराएं, डॉक्टर से जांच करवाएं। नजदीक के मेडिकल स्टोर, अस्पताल को इसकी सूचना दें।

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