JSSC News: सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर झारखंड में शुरू हुई हाई स्कूल शिक्षकों की नियुक्ति
Jharkhand Teacher Recruitment राज्य मेधा सूची के आधार पर झारखंड के गैर अधिसूचित जिलों में होगी नियुक्ति। इतिहास एवं नागरिक शास्त्र विषय के लिए शार्ट लिस्ट किए गए अभ्यर्थियों की सूची जारी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने शुरू की बहाली की प्रक्रिया।
रांची, राज्य ब्यूरो। Jharkhand Teacher Recruitment झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दो अगस्त को पारित आदेश के आधार पर हाई स्कूल शिक्षकों की रुकी हुई नियुक्ति प्रक्रिया फिर से शुरू की है। इसके तहत आयोग ने इतिहास एवं नागरिक शास्त्र विषय के लिए शार्ट लिस्ट किए गए अभ्यर्थियों की सूची मंगलवार को जारी कर दी। इन अभ्यर्थियों के प्रमाणपत्रों की जांच 11 से 14 अक्टूबर तक दो-दो पालियों में होगी।
मेधा सूची के आधार पर नियुक्ति करने का आदेश
बता दें कि सर्वोच्च न्यायालय ने सिविल अपील संख्या-4038/2022, सत्यजीत कुमार एवं अन्य बनाम झारखंड राज्य मामले में स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा-2016 में गठित राज्य स्तरीय मेधा सूची के आधार पर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने को कहा है। इसके तहत आयोग ने इतिहास एवं नागरिक शास्त्र विषय की मेधा सूची जारी की है। इसके तहत 492 अभ्यिर्थयों को प्रमाणपत्रों की जांच के लिए बुलाया गया है।
प्रमाण-पत्रों की जांच के लिए बुलाना चयन नहीं
आयोग ने यह भी कहा है कि प्रमाण पत्रों की जांच के लिए आमंत्रित किया जाना उम्मीदवार का अंतिम चयन नहीं है। आयोग आवश्यकतानुसार रिक्ति के विरुद्ध मेधा सूची में अंकित अनुक्रमांक से भिन्न अन्य अभ्यर्थियों को भी प्रमाण पत्रों की प्रारंभिक जांच हेतु आमंत्रित कर सकता है। वैसे अभ्यर्थी जो किसी कारण निर्धारित तिथि को प्रमाणपत्रों की जांच के लिए नहीं आ सकेंगे, उन्हें 20 अक्टूबर को इसके लिए अंतिम अवसर प्रदान किया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी अपील याचिका
बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट द्वारा स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा रद किए जाने के बाद सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर की गई थी। इसकी सुनवाई करते हुए शीर्ष न्यायालय ने जिन जिलों में नियुक्ति हो चुकी है वहां नियुक्त शिक्षकों की नियुक्ति को बरकरार रखने तथा शेष जिलों के लिए राज्य मेधा सूची तैयार कर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दिया था। पिछले दिनों कार्मिक विभाग ने बैठक कर सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने का निर्णय लिया।