Jharkhand News: तीन माह का बिजली फिक्स चार्ज माफ, सितंबर तक डीले पेमेंट सरचार्ज नहीं
इसके अलावा सितंबर माह तक डीले पेमेंट सरचार्ज (देर से बिजली बिल चुकाने का जुर्माना) में छूट मिलेगी। सोमवार को आयोग ने इस बाबत निर्णय करते हुए कहा कि इससे होने वाले नुकसान को ध्यान में रखते हुए बिजली वितरण निगम पर छोड़ा गया है।
रांची (राज्य ब्यूरो)। राज्य के कामर्शियल और इंडस्ट्रियल बिजली उपभोक्ताओं के लिए कोरोना संकट काल में यह खबर राहत देने वाली है। राज्य विद्युत नियामक आयोग ने निर्णय किया है कि इन दोनों श्रेणियों के उपभोक्ताओं को तीन महीने अप्रैल, मई और जून-2020 का बिजली फिक्स चार्ज नहीं चुकाना पड़ेगा। इसके अलावा सितंबर माह तक डीले पेमेंट सरचार्ज (देर से बिजली बिल चुकाने का जुर्माना) में छूट मिलेगी। सोमवार को आयोग ने इस बाबत निर्णय करते हुए कहा कि इससे होने वाले नुकसान को ध्यान में रखते हुए बिजली वितरण निगम पर छोड़ा गया है कि वे इसे अपने अगले वार्षिक घाटे में शामिल करेंगे या नहीं।
आयोग ने कहा है कि वितरण कंपनियां किसी प्रकार का जुर्माना नही लेगी। जिन उपभोक्ताओं ने राहत की अवधि का फिक्स चार्ज और डीले पेमेंट सरचार्ज का भुगतान कर दिया है, उनके बिल का एडजस्टमेंट करते हुए आगामी बिल में राशि का समायोजन किया जाएगा। राज्य विद्युत नियामक आयोग के मुताबिक अगले साल के बिजली दर में उपभोक्ताओं को दी जाने वाली रियायत का ख्याल रखते हुए कंपनियों के प्रस्ताव पर ध्यान रखा जायेगा। आयोग ने कहा है कि यह बिजली वितरण कंपनियों को तय करना है कि बिल का समायोजन लाभुक उपभोक्ताओं को ही मिलें। ऐसा नहीं हो कि इसकी भरपाई सभी उपभोक्ताओं से की जाए। गौरतलब है कि राज्य सरकार के ऊर्जा विभाग ने फिक्स चार्ज और डीले पेमेंट सरचार्ज में छूट के लिए राज्य विद्युत नियामक आयोग से आग्रह किया था।