Jharkhand Private School Guidelines: प्राइवेट स्कूलों पर सरकार की कड़ी नजर; पढ़ें शिक्षा विभाग का SOP
Jharkhand School Reopen झारखंड सरकार के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने स्कूल खोलने को लेकर एसओपी जारी किया है। प्राइवेट स्कूलों को तीन सप्ताह तक असेस्मेंट टेस्ट नहीं लेना होगा। एक मार्च से आठवीं कक्षा से ऊपर की सभी कक्षाएं शुरू करने संबंधित आदेश जारी हो चुका है।
रांची, राज्य ब्यूरो। Jharkhand School Reopen, School Reopen in Jharkhand राज्य में एक मार्च से आठवीं व इससे ऊपर की सभी कक्षाएं शुरू किए जाने संबंधित राज्य सरकार की उच्च स्तरीय समिति के फैसले के आलोक में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने भी स्कूल खोलने संबंधित एसओपी जारी कर दिया है। जारी एसओपी के अनुसार स्कूल खुलने के दो से तीन सप्ताह तक असेस्मेंट टेस्ट नहीं लेना होगा। स्कूलों में एनसीइआरटी द्वारा तैयार वैकल्पिक एकेडमिक कैलेंडर को लागू किया जा सकता है। स्कूलों में मिड डे मील तैयार करते और परोसे जाते समय सावधानी रखनी होगी।
स्कूल परिसर में किचन, कैंटीन, वाशरूम, लैब, लाइब्रेरी सहित सभी थानों पर साफ-सफाई व कीटाणुरहित करने की व्यवस्था करनी होगी। इमर्जेंसी केयर सपोर्ट रिस्पांस टीम, सभी के लिए जनरल सपोर्ट टीम, कमोडिटी सपोर्ट टीम, हाइजीन इंस्पेक्शन टीम आदि का गठन जिम्मेदारी पूर्वक सभी स्कूलों के माध्यम से किया जा सकता है।
केंद्र सरकार और राज्य सरकार के जारी निर्देशों के मुताबिक स्कूल स्वयं भी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर (एसओपी) बना सकते हैं। इसमें सामाजिक दूरी और सुरक्षा के नियम शामिल होने चाहिए। इन्हें स्कूल को नोटिस बोर्ड पर लगाने के साथ-साथ अभिभावक को स्कूल के कम्यूनिकेशन सिस्टम के माध्यम से भेजा जाना चाहिए। कक्षाओं में बैठने के दौरान सामाजिक दूरी का पालन करना होगा, कार्यक्रम और आयोजनों से बचना चाहिए, स्कूल आने और जाने के टाइम-टेबल बनाना चाहिए और उसका पालन करना चाहिए।
सभी छात्र-छात्राएं और स्टाफ फेस कवर या मास्क लगाकर ही स्कूल आएंगे और पूरे समय इसे पहने रहेंगे, विशेषतौर पर कक्षाओं के दौरान या सामूहिक कार्यों या मेस में खाने या लैब में परीक्षण करने के दौरान। स्कूल में विभिन्न स्थानों पर सामाजिक दूरी और अन्य जरूरी नियमों को बताने वाले बोर्ड या सूचना पट्ट लगाने होंगे।
बच्चों को स्कूल जाने को लेकर अभिभावकों की सहमति लेनी होगी। जो छात्र घर से पढ़ाई जारी रखना चाहते हें, उन्हें इसके लिए अनुमति देनी होगी। सभी छात्रों, अभिभावकों, शिक्षकों को कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना होगा। सभी कक्षाओं के लिए क्लास और एग्जाम के लिए शैक्षणिक कैलेंडर बनाना होगा। स्कूल में डॉक्टर या नर्स या अटेंडेंट फुल टाइम मौजूद होना चाहिए।