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Jharkhand School: झारखंड में छह अगस्त से शुरू होगी कक्षा 9-12वीं की पढ़ाई, 4 घंटे ही चलेगी क्‍लास; पढ़ें विस्‍तार से

Jharkhand School Opening Date Hindi News कक्षाओं के संचालन को लेकर झारखंड शिक्षा विभाग ने गाइडलाइन जारी की है। सुबह आठ से बारह बजे तक चार घंटे तक कक्षाएं चलेंगी। शिक्षकों का दोनों डोज का टीका लेना अनिवार्य होगा।

By Sujeet Kumar SumanEdited By: Published: Mon, 02 Aug 2021 08:17 PM (IST)Updated: Tue, 03 Aug 2021 06:47 AM (IST)
Jharkhand School: झारखंड में छह अगस्त से शुरू होगी कक्षा 9-12वीं की पढ़ाई, 4 घंटे ही चलेगी क्‍लास; पढ़ें विस्‍तार से
Jharkhand School Opening Date, Hindi News कक्षाओं के संचालन को लेकर झारखंड शिक्षा विभाग ने गाइडलाइन जारी की है।

रांची, राज्य ब्यूरो। झारखंड के सरकारी, गैर सरकारी सहायता प्राप्त तथा जैक से मान्यता प्राप्त सभी माध्यमिक स्कूलों में छह अगस्त से नौवीं से बारहवीं की कक्षाएं संचालित होंगी। सुबह आठ बजे से 12 बजे तक कुल चार घंटे कक्षाएं संचालित होंगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने सोमवार को इसे लेकर विस्तृत गाइडलाइन जारी कर दी है। इसके तहत स्कूल आने वाले सभी शिक्षकों को दोनों डोज का टीका लेना अनिवार्य होगा।

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स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव राजेश शर्मा ने सभी क्षेत्रीय शिक्षा उपिनदेशकों, जिला शिक्षा पदाधिकारियों तथा जिला शिक्षा अधीक्षकों को पत्र भेजकर स्कूलों को खोलने को लेकर जारी गाइडलाइन का सख्ती से अनुपालन कराने के लिए कहा है। इसके तहत पांच अगस्त तक सभी स्कूलों को पूरी तरह सैनिटाइज कर लिया जाएगा। जारी गाइडलाइन के अनुसार, ऑफलाइन कक्षाएं वैकल्पिक होंगी। इसके लिए बच्चों को बाध्य नहीं किया जाएगा। साथ ही बच्चों की ऑफलाइन कक्षाओं में आने के लिए अभिभावकों से लिखित अनुमति लेनी होगी। ऑनलाइन कक्षाएं भी पूर्व की तरह चलती रहेंगी।

प्राथमिक सहित सभी स्कूलों में शत-प्रतिशत शिक्षकों का आना अनिवार्य

अब प्राथमिक स्कूलों सहित सभी कोटि के शत-प्रतिशत शिक्षकों को स्कूल आना अनिवार्य होगा। चाहे कक्षाएं संचालित हों या नहीं। अभी तक स्कूलों में 50 प्रतिशत रोस्टर व्यवस्था लागू थी।

गाइडलाइन की खास बातें

-स्कूलों में प्रार्थना सभा, सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेलकूद आदि का आयोजन नहीं होगा।

-बच्चों को स्कूल में टिफिन लाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

-स्कूल परिसर में आपात स्थिति के लिए राज्य हेल्पलाइन तथा स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों का मोबाइल नंबर अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा।

-सभी शिक्षकों एवं विद्यार्थियों को फेस कवर या मास्क पहनना अनिवार्य होगा। छह फीट की दूरी का अनुपालन सख्ती से कराया जाएगा।


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