ट्रेनों में अब संभलकर कीजिए रात में सफर, भारतीय रेलवे ने लागू कर दिया है नया नियम
Jharkhand Railway ट्रेन में यात्रा करने को लेकर कई नियम हैं जिसके बारे में अगर आपको सही से जानकारी हो तो आपकी यात्रा सुखद हो सकती है। लंबी दूरी की ट्रेनें खासकर रात में चलती है लेकिन इस दौरान कई तरह की परेशानी होती है।
झुमरीतिलैया, जागरण संवाददाता। भारतीय रेल हिंदुस्तान की लाइफलाइन मानी जाती है, देश में करोड़ों लोग हर रोज ट्रेन से सफर करते हैं। चाहे किसी भी तबके का व्यक्ति हो, ट्रेन की यात्रा हर किसी के लिए ना सिर्फ सस्ता होता है, बल्कि ये सुखद भी होता है। यही वजह है कि रेलवे हमारे देश की लाइफलाइन मानी जाती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ट्रेन में यात्रा के दौरान आपको कई तरह की परेशानी होती है। खासकर, लंबी दूरी की ट्रेनों में इस तरह की परेशानी ज्यादा होती है।
ट्रेन में यात्रा को लेकर बनाए गए हैं कई नियम
दरअसल, ट्रेन में यात्रा करने को लेकर कई नियम हैं, जिसके बारे में अगर आपको सही से जानकारी हो, तो आपकी यात्री सुखद हो सकती है। लंबी दूरी की ट्रेनें खासकर रात में चलती है, लेकिन इस दौरान कई तरह की परेशानी होती है। जिसमें, रात को ट्रेन में तेज आवाज में बात करना, शोर मचाना, मोबाइल पर बिना हैंड्सफ्री के गाना सुनना। ये कुछ ऐसी समस्या है, जो अक्सर आपको ट्रेन से यात्रा के दौरान देखने को मिल जाता है। लेकिन अब इसी पर लगाम लगाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि, अगर आपको नियम के बारे में पता हो तो आप इन समस्याओं को छुटकारा पा सकते हैं।
कार्यकारी निदेशक ने रेलवे प्रबंधकों को जारी किया पत्र
हालांकि, ट्रेनों में ये नियम है कि तेजी आवाज में बात करना हो, या फिर शोर मचाना, या फिर तेज आवाज में गाना सुनना, इन सब पर बहुत पहले से कानून है। लेकिन मुश्किल इन नियमों का पालन करवाने को लेकर है। अब इसी को लेकर रेलवे सख्त कदम उठाने जा रहा है। दरअसल, रेलवे बोर्ड के कार्यकारी निदेशक नीरज शर्मा ने आरपीएफ अधिकारियों के साथ बैठक कर सभी जोनल के रेलवे प्रबंधकों को पत्र जारी किया है।
सख्ती से लागू करवाया जाएगा नियम
नियम के मुताबिक, रात 10 बजे के बाद तेज आवाज में बात करने, शोर मचाने या फिर तेज आवाज में गाना सुनने पर टीटीई व टिकट चेकिंग स्टाफ के साथ आरपीएफ के जवान कार्रवाई करेंगे। इस संबंध में पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर के सीपीआरओ राजेश कुमार ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा, कि भारतीय रेलवे यात्री सुविधा का खास ख्याल रखने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए पूर्व मध्य रेलवे धनबाद सहित पंडित दीनदयाल उपाध्याय जक्शन, समस्तीपुर, हाजीपुर, दानापुर मंडल के मंडल रेल प्रबंधक और आरपीएफ कमांडेंट को इसे लागू करने के लिए पत्र लिखा गया है। पत्र में कहा गया है कि यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखकर अभियान चलाया जाए। जिससे ट्रेनों में तेज आवाज में म्यूजिक सुनना, तेज आवाज में देर रात बात करना, लाइट जलाने पर रोक लगायी जा सके।
नियम तोड़ने वालों पर होगी कार्रवाई
बैठक में ही सभी जोनल और मंडल स्तर के अधिकारियों को ट्रेनों में सघन जांच कराने के आदेश दिए गए। ट्रेन में टिकट चेकिंग करने वाले टीटीई को रात में यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई यात्री तेज बातें तो नहीं कर रहा है। यदि यात्री तेज आवाज करते हुए पाया गया, तो ट्रेन में मौजूद आरपीएफ एस्कार्ट के साथ मिलकर उस यात्री के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं, यदि ट्रेन में एस्कार्ट न हुआ, तो अगले ठहराव वाले स्टेशन पर स्थित आरपीएफ पोस्ट की मदद ली जाएगी। पूर्व मध्य रेलवे के सीपीआरओ राजेश कुमार ने बताया कि इस व्यवस्था को अभियान के रूप में इसी सप्ताह शुरू किया जाएगा। इसकी निगरानी रेल मंत्रालय करेगा। इसके अलावा वरिष्ठ नागरिक, दिव्यांगजन और अकेली यात्रा कर रही महिला यात्रियों के लिए रेल कर्मचारियों के द्वारा जरूरत पड़ने पर तत्काल मदद पहुंचायी जाएगी।