आप भी जानिए झारखंड का यह कानून, अब दुष्कर्म के बाद समझौता या पंचायती कराई तो सीधे जेल
Jharkhand News Update झारखंड में अब दुष्कर्म के बाद समझौता या पंचायती कराने पर पुलिस प्राथमिकी दर्ज करेगी और ऐसे मामले में दूसरे पक्ष की ओर से किसी तरह के दबाव की बात सामने आने पर आरोपितों को जेल भेजा जाएगा।
रांची, राज्य ब्यूरो। झारखंड में दुष्कर्म के बढ़ते मामलों के मद्देनजर पुलिस महानिदेशक ने सख्त कदम उठाए हैं। मंगलवार को पुलिस मुख्यालय में प्रेस वार्ता में उन्होंने पदाधिकारियों की जवाबदेही तय की। साथ ही यह भी स्पष्ट कर दिया किसी महिला-बच्ची से दुष्कर्म, सामूहिक दुष्कर्म या अन्य किसी भी तरह का अपराध होने पर पंचायती कर समझौता कराने की कोशिश की गई तो समझौता कराने वालों पर प्राथमिकी दर्ज कर उसे सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। डीजीपी ने कहा कि अपराध के अनुसार पुलिस अधिकारियों की जवाबदेही तय की गई है। अगर किसी स्थान पर महिला या बच्ची का शव मिलता है तो वहां मौके पर एसपी का जाना अनिवार्य है।
एसपी उस केस के सर्वेसर्वा होंगे। अपनी देखरेख में अनुसंधान के साथ-साथ न्यायालय में अभियुक्त को सजा दिलाने तक में एसपी अपनी भूमिका निभाएंगे। अगर उनके स्तर पर किसी तरह की चूक हुई तो वे कार्रवाई के दायरे में आएंगे। इसी तरह किसी इलाके में अवैध शराब, गांजा, ड्रग्स, अफीम या नशे के अन्य कारोबार की जानकारी मिलती है तो संबंधित थानेदार तथा किसी क्षेत्र में गुंडागर्दी, फायरिंग आदि की घटनाएं घटती है तो संबंधित डीएसपी जवाबदेह होंगे। संवाददाता सम्मेलन में डीजी मुख्यालय अजय कुमार सिंह, आइजी प्रशिक्षण प्रिया दुबे, आइजी ऑपरेशन साकेत कुमार सिंह आदि मौजूद थे।
होगी उपकरणों की खरीद
डीजीपी के मुताबिक मुख्यमंत्री ने यह घोषणा कर दी है कि महिलाओं-बच्चियों से होने वाले अपराध को रोकने में अगर तकनीकी दक्षता को और मजबूत करना है तो उसके लिए फंड की कमी नहीं होगी। पुलिस अत्याधुनिक उपकरणों की खरीद करेगी। इतना ही नहीं, राज्य में निर्भया फंड से भी राज्य के 300 थानों में 300 महिला हेल्प लाइन बनेगा, जहां महिला अपनी हर तरह की समस्या को बता सकेगी और समाधान पा सकेगी।
मादक द्रव्य के विरुद्ध नवंबर में चलेगा दो सप्ताह का अभियान
डीजीपी ने कहा कि पूरे राज्य में मादक द्रव्य के विरुद्ध एक नवंबर से दो सप्ताह का विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के दौरान अवैध शराब, गांजा, अफीम, ब्राउन शूगर सहित सभी प्रकार के नशीले पदार्थों की तलाश की जाएगी। इसके धंधेबाजों की धर-पकड़ तेज होगी।
तेज रफ्तार में बाइक चलाने वाले जाएंगे जेल
अगर सड़क पर तेज रफ्तार में खतरनाक ढंग से बाइक चलाते हुए मिले, साइलेंसर मोडिफाइ कराकर तेज आवाज वाला साइलेंसर लगाया तो खैर नहीं। मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत मोटरसाइकिल जब्त होगी और ऐसे बाइकर्स जेल भी जाएंगे। अभिभावक अपने बच्चों पर नजर रखें। ऐसे बाइकर्स को सीसीटीवी व इंटरसेप्टर के माध्यम से दबोचा जाएगा।