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Jharkhand News: झारखंड के डीजीपी नीरज सिन्‍हा ने कहा, काले धंधे वालों की खैर नहीं; पुलिसवालों को सख्‍त चेतावनी

Jharkhand News झारखंड पुलिस के मुखिया नीरज सिन्‍हा आइपीएस ने पुलिस अफसरों को क्राइम कंट्रोल पर सख्‍त चेतावनी दी है। सभी जिलों के एसपी के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग में जुड़े डीजीपी ने तल्खी दिखाते हुए कहा कि जेल से जमानत पर बाहर निकले अपराधियों की भी सख्त निगरानी करें।

By Alok ShahiEdited By: Published: Fri, 20 May 2022 09:57 PM (IST)Updated: Sat, 21 May 2022 12:38 AM (IST)
Jharkhand News: झारखंड के डीजीपी नीरज सिन्‍हा ने कहा, काले धंधे वालों की खैर नहीं; पुलिसवालों को सख्‍त चेतावनी
Jharkhand News: झारखंड पुलिस के डीजी नीरज सिन्‍हा आइपीएस।

रांची, राज्य ब्यूरो। Jharkhand News पुलिस मुख्यालय में शुक्रवार को डीजीपी नीरज सिन्हा ने सभी जिलों के एसएसपी-एसपी, रेंज डीआइजी व प्रक्षेत्रीय आइजी के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग कर राज्य में अपराध व विधि-व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने बैठक में सभी जिलों को स्पष्ट रूप से चेतावनी दे दी है कि अगर कहीं से भी बालू, कोयला, पत्थर के अवैध धंधे की शिकायत मिली तो संबंधित जिले के स्थानीय अधिकारी नपेंगे और उनके विरुद्ध ठोस अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सभी जिलों को बिंदुवार आदेश जारी कर दिया है। बैठक में सीआइडी के अधिकारियों ने पिछले तीन महीने में राज्य में घटित कांडों व उसके अनुसंधान की अद्यतन स्थिति की जानकारी दी और उसके निष्पादन के लिए बनाई गई कार्य योजना को भी बताया।

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डीजीपी ने सभी जिलों को गुंडा एक्ट के तहत अब तक की गई कार्रवाई की जानकारी ली तथा भविष्य में बेहतर काम करने के लिए आवश्यक आदेश जारी किया। झारखंड पुलिस की आतंकवाद निरोधक दस्ता (एटीएस) के माध्यम से विगत तीन माह के दौरान राज्य में संगठित आपराधिक गिरोह की पहचान व उनकी आपराधिक घटनाओं की रोकथाम के लिए बनायी गई कार्य योजना की भी जानकारी दी गई।

मौके पर डीजीपी ने राज्य के सक्रिय अपराधियों की सूची तैयार करने तथा वैसे अपराधी जो जेल में हैं अथवा जेल से जमानत पर छूटकर बाहर है तथा आपराधिक कार्य में शामिल हैं, उनके जमानत को रद कराने तथा उनपर निगरानी रखने का आदेश दिया। संगठित गिरोह के अपराधियों पर सीसीए के लिए प्रस्ताव तैयार करने के अलावा सीनियर पदाधिकारियों को अपराध नियंत्रण के लिए औचक निरीक्षण करने के लिए भी डीजीपी ने आदेश जारी किया है। अपराध करने के बाद फरार होने वाले अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए शहरों की सीमा अविलंब सील करने का भी आदेश सभी जिलों को जारी किया गया है।

डीजीपी ने जिलों को दिया आदेश

  1. - लंबित कांडों के अनुसंधान पूरा करें। वैसे अनुसंधानकर्ता जो लापरवाही पूर्वक अनुसंधान लंबित रखें हैं, उन्हें चिन्हित कर सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
  2. - हाल के दिनों में घटित वैसी घटनाएं, जिनसे विधि-व्यवस्था या जन धारणा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, उसकी विस्तृत समीक्षा की गई है। इन घटनाओ में शामिल अपराधियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।
  3. - राज्य में संगठित आपराधिक गिरोह के सभी सदस्यों की सूची तैयार कर उनकी गतिविधि पर निगरानी व उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।
  4. - कुख्यात अपराधियों के विरुद्ध वैसे कांड जिसमें बेहतर साक्ष्य उपलब्ध है, उसका स्पीडी ट्रायल कराया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर उनके विरुद्ध गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई कराई जाएगी। इसके लिए ऐसे कुख्यात अपराधी जो वर्तमान में जमानत पर रहने के बावजूद आपराधिक गतिविधियों में लिप्त हैं, उन्हें चिह्नित कर उनका जमानत रद कराया जाएगा या उन्हें तड़ीपार अथवा थाना हाजिरी कराया जाएगा। जेल से अपराध संचालित करने वालों के विरुद्ध भी कार्रवाई होगी।
  5. - अवैध आर्थिक गतिविधियां जैसे कोयला, बालू, जमीन के अवैध धंधे में शामिल लोगों पर आवश्यक कार्रवाई होगी।
  6. - अपराध नियंत्रण के लिए जिला तथा क्षेत्र स्तर पर समय तथा स्थान बदल बदल कर प्रभावी चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। जहां विकास संबंधित निर्माण कार्य चल रहे हैं, वहां नए पुलिस पिकेट या सुरक्षा की सतत निगरानी की जाएगी।
  7. - जेल से आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए कारा प्रशासन से समन्वय कर विभिन्न काराओं में संसीमित कुख्यात अपराधियों एवं उनके गिरोह के सभी सदस्यों की गतिविधि नियंत्रण रखा जाएगा।
  8. - सभी जिलों में वारंटियों तथा विभिन्न कांडों में फरार चल रहे अभियुक्तों के विरुद्ध विशेष छापेमारी अभियान चलाकर गिरफ्तारी की जाएगी। अपराध अनुसंधान विभाग इसकी समीक्षा करेगा। साईबर कांडों के अनुसंधान के लिए जिला स्तर पर विशेष टीम गठित होगी जो लंबित अनुसंधान को पूरा करेगा। जिन कांडों में राज्य से बाहर के अभियुक्तों की गिरफ्तारी की आवश्यकता है उनके लिए जिला स्तर से टीम भेजकर गिरफ्तारी कराई जाएगी।
  9. - साईबर कांडों के अनुसंधान के लिए जिला स्तर पर विशेष टीम गठित कर लंबित अनुसंधान को पूरा कराया जाएगा।
  10. - कोयला, बालू, पत्थर या अन्य अवैध कार्य पर प्रत्येक जिले में सख्ती से अंकुश लगाना होगा। यदि कोई शिकायत मिलती है तो स्थानीय पदाधिकारी को जिम्मेवार मानते हुए उनपर कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस मुख्यालय में बैठक में ये रहे मौजूद

एडीजी सीआइडी प्रशांत सिंह, एडीजी अभियान संजय आनंदराव लाठकर, आइजी अभियान अमोल वीनुकांत होमकर, आइजी रांची पंकज कंबोज, डीआइजी झारखंड जगुआर अनूप बिरथरे, डीआइजी सीआइडी सुनील भास्कर, डीआइजी रांची अनीश गुप्ता, एसपी सीआइडी कार्तिक एस., कमांडेंट जैप-2 इंद्रजीत महथा, एसपी झारखंड जगुआर शैलेन्द्र वर्णवाल, एसपी पुलिस मुख्यालय धनंजय कुमार सिंह आदि।


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