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Jharkhand News: पारा शिक्षकों के समायोजन के प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब, जानें पूरा मामला

सुप्रीम कोर्ट में टेट पास पारा शिक्षकों की सेवा नियमित और समान काम के बदले समान वेतन देने के मामले की सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दिनेश महेश्वरी एवं जस्टिस संजय कुमार के खंडपीठ ने झारखंड सरकार को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।

By Manoj SinghEdited By: Prateek JainPublished: Fri, 24 Mar 2023 08:36 PM (IST)Updated: Fri, 24 Mar 2023 08:36 PM (IST)
Jharkhand News: पारा शिक्षकों के समायोजन के प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब, जानें पूरा मामला
टेट पास पारा शिक्षकों की सेवा नियमित और समान काम के बदले समान वेतन देने के मामले की सुनवाई हुई।

रांची, राज्य ब्यूरो: सुप्रीम कोर्ट में टेट पास पारा शिक्षकों की सेवा नियमित और समान काम के बदले समान वेतन देने के मामले की सुनवाई हुई।

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सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट जस्टिस दिनेश महेश्वरी एवं जस्टिस संजय कुमार के खंडपीठ ने झारखंड सरकार को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।

इस संबंध में सुनील कुमार यादव एवं अन्य की ओर से हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ एसएलपी दाखिल की गई है। झारखंड हाई कोर्ट ने 16 दिसंबर 2022 को इनकी याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद प्रार्थियों ने सुप्रीम कोर्ट ने एसएलपी दाखिल की है।

प्रार्थियों की ओर से अदालत को बताया गया कि पारा शिक्षक (सहायक प्राध्यापक) के पद पर वह 15 साल से अधिक समय से काम कर रहे हैं। सभी टेट पास हैं और शिक्षक बनने की सभी योग्यता रखते हैं।

राज्य में शिक्षकों के पद रिक्त हैं। सभी को सहायक शिक्षक के रिक्त पदों पर समायोजित कर देना चाहिए। शिक्षक बनने की सभी योग्यता रखने के बाद भी उन्हें नियमित शिक्षक से काफी कम मानदेय मिलता है। समान काम के बदले उन्हें समान वेतन मिलना चाहिए।


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