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कुआं, तालाब, नाले में डूबने से मौत होने पर आश्रितों को मिलेगी अनुग्रह राशि; राज्य सरकार ने जारी किया संकल्प

अब कुआं तालाब या नाला आदि में भी डूबने से मृत्यु होने पर आश्रित को अनुग्रह राशि मिलेगी। राज्य सरकार ने नाव दुर्घटना नदी डोभा और जलप्रपात में डूबने की घटना की जगह पानी में डूबने को विशेष स्थानीय आपदा में शामिल किया है।

By Jagran NewsEdited By: Mohit TripathiPublished: Sun, 19 Mar 2023 03:46 PM (IST)Updated: Sun, 19 Mar 2023 03:46 PM (IST)
कुआं, तालाब, नाले में डूबने से मौत होने पर आश्रितों को मिलेगी अनुग्रह राशि; राज्य सरकार ने जारी किया संकल्प
नाव दुर्घटना, नदी, डोभा व जलप्रपात की जगह 'पानी में डूबने' की घटना को किया स्थानीय आपदा में शामिल।

राज्य ब्यूरो, रांची: अब कुआं, तालाब या नाला आदि में भी डूबने से मृत्यु होने पर आश्रित को अनुग्रह राशि मिलेगी। राज्य सरकार ने नाव दुर्घटना, नदी, डोभा और जलप्रपात में डूबने की घटना की जगह 'पानी में डूबने' को विशेष स्थानीय आपदा में शामिल किया है।

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राज्य सरकार ने जारी किया संकल्प

इससे अब कुआं, तालाब या नाला आदि में भी डूबने से मृत्यु होने पर इसका लाभ मिल सकेगा। कैबिनेट की स्वीकृति के बाद राज्य सरकार ने इस संबंध में नियम में संशोधन करते हुए संकल्प जारी कर दिया है।

पानी में डूबने की घटना, विशिष्ट स्थानीय आपदा घोषित

राज्य सरकार द्वारा राज्य की विशिष्ट स्थानीय आपदाओं में 'पानी में डूबने' की घटना को राज्य की विशिष्ट स्थानीय आपदा घोषित करने से केंद्रीय गृह मंत्रालय के आपदा प्रबंधन प्रभाग द्वारा 10 अक्टूबर 2022 द्वारा जारी मापदंड की संशोधित सूची के अनुसार सहायता राशि प्रदान की जाएगी।

हालांकि आत्महत्या एवं हत्या के फलस्वरुप मृत्यु के मामले में मृतक के परिवार को अनुग्रह राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा।

आत्महत्या अथवा हत्या के प्रयास के फलस्वरूप शरीर के किसी अंग की हानि होने पर भी अनुग्रह राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा। साथ ही ऐसे मामलों में गहरा जख्म होने पर भी चिकित्सा हेतु सहायता राशि नहीं दी जाएगी।

उपायुक्त करेंगे मामले की जांच

पानी में डूबने से मृत्यु के संबंध में उपायुक्त द्वारा घटना की प्रशासनिक जांच कराई जाएगी और मृतक के मृत्यु प्रमाण पत्र, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, प्राथमिकी व प्रशासनिक जांच प्रतिवेदन के आधार पर मृतक के परिवार को अनुग्रह राशि के भुगतान के संबंध में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार द्वारा निर्णय लिया जाएगा।

पानी में डूबने के फलस्वरूप जख्मी होने पर या शरीर के किसी अंग की हानि होने पर उपायुक्त द्वारा घटना की प्रशासनिक जांच कराई जाएगी और जांच प्रतिवेदन एवं चिकित्सा प्रमाण पत्र की रिपोर्ट के आधार पर जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार द्वारा अनुग्रह राशि के भुगतान के संबंध में निर्णय लिया जाएगा।

शव न मिलने पर कैसे होगा निर्णय

पानी में डूबने के बाद मृतक के शव प्राप्त नहीं होने की स्थिति में गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा 10 दिसंबर 2018 को जारी संकल्प 10 दिसंबर 2018 में अंकित प्रविधान के आलोक में मृतक के परिवार को राशि के भुगतान के संबंध में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार द्वारा निर्णय लिया जाएगा।

अब तक नहीं मिलता था कोई मुआवजा

दरअसल, 2018 में राज्य सरकार ने जो संकल्प जारी किया था उसमें नाव दुर्घटना, नदी, डोभा व जलप्रपात में डूबने की घटना को ही विशिष्ट स्थानीय आपदा में शामिल किया गया था।

इससे तालाब एवं अन्य जलाशयों में डूबने की घटना पर आश्रितों को अनुग्रह राशि का लाभ नहीं मिल पा रहा था। इसे लेकर विभिन्न जिलों से मुख्यालय से मार्गदर्शन मांगा जा रहा था। डोभा और तालाब में क्या अंतर है, इसे लेकर भी संशय की स्थिति बनी रहती थी।


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