Move to Jagran APP

फेसबुक फ्रेंड को Birthday Party में नशीला पदार्थ खिलाया... फिर मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा...

Jharkhand News मुस्लिम युवक फैजान जिलानी ने अपने जन्मदिन की पार्टी में आई फेसबुक फ्रेंड के साथ जोर-जबर्दस्‍ती की। यह लड़की सोशल मीडिया के माध्यम से उसकी दोस्त बनी थी। फैजान ने लड़की को जन्मदिन की पार्टी में नशीला पदार्थ मिली पेस्ट्री खिलाई और दुष्‍कर्म किया।

By Jagran NewsEdited By: Alok ShahiPublished: Sat, 01 Oct 2022 01:12 AM (IST)Updated: Sat, 01 Oct 2022 04:48 AM (IST)
फेसबुक फ्रेंड को Birthday Party में नशीला पदार्थ खिलाया... फिर मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा...
Jharkhand News: मुस्लिम युवक फैजान ने जन्मदिन की पार्टी में बुलाकर फेसबुक फ्रेंड के साथ जोर-जबर्दस्‍ती की।

रांची, राज्य ब्यूरो। Jharkhand News रांची सिविल कोर्ट के पोक्सो मामलों के विशेष न्यायाधीश आसिफ इकबाल की अदालत ने फेसबुक के माध्यम दोस्त बनी लड़की दोस्त को अपने जन्मदिन की पार्टी में नशीला पदार्थ खिलाकर दुष्कर्म करने के मामले में फैजान जिलानी को दस साल कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने उस पर दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की राशि नहीं देने पर उसे अतिरिक्त छह महीने जेल काटनी होगी। घटना के समय लड़की की उम्र 16 से अधिक और 18 साल से कम थी। इसके कारण फैजान के खिलाफ पोक्सो के तहत मामला दर्ज किया गया था।

prime article banner

मामले में सुनवाई के दौरान एपीपी मोहन कुमार ने पांच गवाहों को प्रस्तुत किया था। डोरंडा निवासी अभियुक्त फैजान ने 15 नवंबर 2018 को फेसबुक के जरिए दोस्त बनी लड़की को जन्मदिन की पार्टी में आमंत्रित किया। उसे स्टेशन रोड के पास एक होटल ले गया और नशीला पदार्थ मिली पेस्ट्री खिलाई। इसके बाद दुष्कर्म किया। पीड़िता को जब होश आया तो अभियुक्त ने उससे शादी का वादा किया। साथ ही 15 हजार रुपये भी ले लिया। बाद में शादी करने से इन्कार कर दिया। आरोपित माता-पिता लड़की को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी। पीड़िता ने आत्महत्या करने की कोशिश की लेकिन किसी तरह उसे बचा लिया गया। घटना को लेकर पीड़िता ने डोरंडा थाना में फैजान के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

प्रेम प्रसंग में हत्या के अभियुक्त को आजीवन कारावास

अपर न्यायायुक्त एसएम शहजाद की अदालत ने प्रेम प्रसंग में हत्या करने वाले अभियुक्त रकीबुल अंसारी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर उसे अतिरिक्त आठ महीने जेल काटनी होगी। घटना को लेकर हुसैन के भाई हैदर अंसारी ने इटकी थाना में छह मई 2019 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उक्त घटना पांच मई को हुई थी। हत्या करने के बाद हत्यारे ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया था। पुलिस की पूछताछ में बताया था कि जिस लड़की से वह प्रेम करता था। उसी लड़की से रकीबुल भी प्रेम करने लगा था। वह लड़की अभियुक्त से दूर रहने लगी थी। उसे बर्दाश्त नहीं हुआ। घटना के दिन रकीबुल ने हुसैन को पहले समझाने की कोशिश की थी वह लड़की से दूर रहे। नहीं मानने पर चाकू घोंपकर उसकी हत्या कर दी।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.