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Money Laundering Case: हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा की जमानत याचिका खारिज

Jharkhand Money Laundering Case झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बरहेट विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा को फिलहाल न्यायिक हिरासत में रहना पड़ेगा। ईडी कोर्ट ने पंकज मिश्रा की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। 19 जुलाई की गिरफ्तारी के बाद जेल में ही है।

By Jagran NewsEdited By: Sanjay KumarPublished: Sat, 26 Nov 2022 05:03 PM (IST)Updated: Sat, 26 Nov 2022 05:04 PM (IST)
Money Laundering Case: हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा की जमानत याचिका खारिज
Jharkhand Money Laundering Case: हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा की जमानत याचिका खारिज।

रांची, राज्य ब्यूरो। Jharkhand Money Laundering Case अवैध खनन से प्राप्त 1000 करोड़ रुपये से अधिक अवैध कमाई का मनी लाउंड्रिंग करने के आरोपित मुख्यमंत्री के बरहेट विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा को फिलहाल न्यायिक हिरासत में रहना पड़ेगा। ईडी कोर्ट ने पंकज मिश्रा की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। ईडी कोर्ट ने 22 नवंबर को उसकी जमानत अर्जी पर सुनवाई पश्चात 26 नवंबर तक के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया था। बता दें कि पंकज मिश्रा को ईडी ने उक्त आरोप में 19 जुलाई को गिरफ्तार किया था। तब से वह जेल में है। उसने 17 अक्तूबर को जमानत अर्जी दाखिल की थी।

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आज फैसला होना था जेल से बाहर आएंगे या नहीं

बता दें कि अवैध खनन से मिले 1000 करोड़ रुपये से अधिक कमाई का मनी लांड्रिंग करने के आरोपित में मुख्यमंत्री के बरहेट विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा की जमानत पर आज यानी शनिवार को फैसला आना था। इसी दिन तय होना था कि पंकज मिश्रा को जेल में रहना पड़ेगा या बाहर निकेला। ईडी कोर्ट में 22 नवंबर को उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी कर ली गई। इसके बाद अदालत ने 26 नवंबर तक के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज ईडी कोर्ट ने पंकज मिश्रा की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।

19 जुलाई को हुई थी गिरफ्तारी

बता दें कि पंकज मिश्रा को ईडी ने मनी लांड्रिंग के आरोप में 19 जुलाई को गिरफ्तार किया था। तभी से वह जेल में है। उसने 17 अक्टूबर को जमानत याचिका दाखिल की थी।


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