झारखंड में मजदूरों को सौगात: VDA में 11.65% का इजाफा, 1 अक्टूबर से बढ़ जाएगी न्यूनतम मजदूरी
झारखंड सरकार ने परिवर्तनशील महंगाई भत्ते (वीडीए) में 11.65% की वृद्धि की है, जिससे राज्य में न्यूनतम मजदूरी बढ़ गई ...और पढ़ें

झारखंड में मजदूरों को सौगात: VDA में 11.65% का इजाफा, 1 अक्टूबर से बढ़ जाएगी न्यूनतम मजदूरी
HighLights
वीडीए में 11.65 प्रतिशत की वृद्धि की गई।
न्यूनतम मजदूरी 1 अक्टूबर से लागू होगी।
विभिन्न क्षेत्रों में श्रमिकों की मजदूरी बढ़ी।
राज्य ब्यूरो, रांची। राज्य सरकार ने परिवर्तनशील महंगाई भत्ता (वीडीए) में 11.65 प्रतिशत की वृद्धि की है। इससे राज्य में लागू न्यूनतम मजदूरी बढ़ गई है। श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। बढ़ी हुई न्यूनतम मजदूरी एक अक्टूबर से लागू होगी।
राज्य सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों के आधार पर तीन श्रेणियों में अलग-अलग न्यूनतम दैनिक एवं मासिक मजदूरी लागू की है।
इसके तहत रांची नगर निगम, चास नगर निगम, धनबाद नगर निगम, देवघर नगर निगम, हजारीबाग नगर निगम, जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र, मानगो नगर निगम, जुगसलाई नगर परिषद क्षेत्र एवं आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र ए श्रेणी में आते हैं।
इन क्षेत्रों में अकुशल श्रमिकों के लिए न्यूनतम दैनिक मजदूरी वीडीए सहित 523 रुपये, अर्द्धकुशल के लिए 548 रुपये, कुशल के लिए 722 रुपये तथा अति कुशल श्रमिकों के लिए 833 रुपये निर्धारित की गई है।
इसी तरह, ए श्रेणी के क्षेत्र को छोड़कर सभी निकाय क्षेत्र बी श्रेणी में आते हैं। इस श्रेणी में वीडीए सहित न्यूनतम दैनिक मजदूरी अकुशल, अर्द्धकुशल, कुशल तथा अतिकुशल के लिए क्रमश: 498 रुपये, 523 रुपये, 689 रुपये तथा 795 रुपये निर्धारित की गई है।
निकाय क्षेत्र को छोड़कर सभी अन्य क्षेत्र सी श्रेणी में आते हैं। इन क्षेत्रों में वीडीए सहित न्यूनतम दैनिक मजदूरी अकुशल, अर्द्धकुशल, कुशल तथा अतिकुशल के लिए क्रमश: 475 रुपये, 498 रुपये, 657 रुपये तथ 757 रुपये होगी। इसी तरह, तीनों श्रेणी के तहत मासिक न्यूनतम मजदूरी भी निर्धारित की गई है।
