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Jharkhand Unlock News: झारखंड में अनलॉक के नए नियम, होटल-रेस्टोरेंट-शॉपिंग मॉल व सैलून खुलेंगे; राज्य के अंदर बसें चलेंगी

Jharkhand Lockdown Rules 30 सितंबर तक कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन बढ़ा। परीक्षार्थियों के लिए कई तरह की छूट। होटलों में बैठकर भी खा सकेंगे।

By Sujeet Kumar SumanEdited By: Published: Sat, 29 Aug 2020 08:57 AM (IST)Updated: Sat, 29 Aug 2020 10:30 AM (IST)
Jharkhand Unlock News: झारखंड में अनलॉक के नए नियम, होटल-रेस्टोरेंट-शॉपिंग मॉल व सैलून खुलेंगे; राज्य के अंदर बसें चलेंगी
Jharkhand Unlock News: झारखंड में अनलॉक के नए नियम, होटल-रेस्टोरेंट-शॉपिंग मॉल व सैलून खुलेंगे; राज्य के अंदर बसें चलेंगी

रांची, राज्य ब्यूरो। Jharkhand Unlock News झारखंड सरकार ने 30 सितंबर तक लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी है, लेकिन यह आदेश सिर्फ कंटेनमेंट जोन तक ही प्रभावी रहेगा। जारी आदेश में लोगों को बड़ी राहत दी गई है। इसके अलावा छात्रों की परीक्षाओं को देखते हुए भी कई तरह की छूट दी गई है। राज्य के सभी जिलों में  बसों का आना-जाना हो सकेगा। होटल, गेस्ट हाउस, धर्मशाला एवं लॉज को भी खोलने की अनुमति दे दी गई है।

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अभी तक जिन होटलों एवं रेस्टोरेंट से खाना पैक करा कर घर ले जाने की अनुमति थी, अब वहां बैठकर लोग खा भी सकेंगे। खास तौर पर जेईई, नीट व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में छात्रों की सहूलियत को देखते हुए ऐसा निर्णय लिया गया है। शुक्रवार की देर रात मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने इस बाबत आदेश जारी किए। नए आदेश में केंद्र सरकार के दिशानिर्देश के मुताबिक शॉपिंग मॉल, सैलून, ब्यूटी पार्लर व स्पा खोलने का उल्लेख है।

तमाम छूट और बंदिशें 30 सितंबर तक लागू रहेगी। आदेश के अनुसार कंटेनमेंट जोन के बाहर सारी आर्थिक गतिविधियां प्रभावी होंगी, लेकिन सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, स्कूल, सांस्कृतिक गतिविधियां बंद रहेंगी। धार्मिक संस्थान आदि बंद रहेंगे और जुलूस का आयोजन नहीं हो सकेगा। स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान, प्रशिक्षण केंद्र व स्कूल भी अभी नहीं खुलेंगे।

वहीं सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, जिम, एंटरटेनमेंट पार्क, बार, ऑडिटोरियम आदि पर भी पहले की तरह पाबंदी रहेगी। अंतरराज्यीय बस सेवा पर भी रोक जारी रहेगी। 29 जुलाई को केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से कंटेनमेंट जोन के लिए प्रभावी लॉकडाउन के सारे नियम इस दौरान पूरी तरह प्रभावी होंगे। परीक्षार्थियों को इस दौरान छूट मिलेगी। छात्रों के प्रवेश पत्र को ही एंट्री पास माना जाएगा। परीक्षार्थियों को क्वारंटाइन की बाध्यता भी नहीं होगी और वे परीक्षा के उद्देश्य से अंतर राज्यीय भ्रमण भी कर सकेंगे।

होटल और अन्य सुविधाएं, गेस्ट हाउस, धर्मशाला, लॉज इस दौरान विशेष संचालन प्रक्रिया के तहत संचालित किए जाएंगे। सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क पहना अनिवार्य होगा। परिवहन के दौरान भी इसका प्रयोग आवश्यक तौर पर करना होगा। शादियों में 50 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे, जबकि दाह संस्कार में 20 से ज्यादा लोग उपस्थित नहीं होंगे।

कंटेनमेंट जोन के बाहर यह व्यवस्था

  • राज्य के हर जिले से दूसरे जिलों के लिए बसों का परिचालन शुरू होगा। बसों के संचालन के लिए शनिवार को अलग से गाइडलाइन जारी करेगा परिवहन विभाग।
  • होटल व रेस्टोरेंट में लोग बैठकर कर खाना खा सकेंगे। वर्तमान में होटल से खाना ले जाने की अनुमति थी।
  • गेस्ट हाउस, धर्मशाला, लॉज, शॉपिंग मॉल, सैलून, ब्यूटी पार्लर व स्पा खुलेंगे और स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देश के अनुसार संचालित होंगे।
  • बसों में और यात्रा के दौरान मास्क लगाना अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं करने पर मोटरयान अधिनियम के तहत जुर्माना किया जाएगा।

इन गतिविधियों पर रहेगी पाबंदी

  • सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक समारोह, मेला जैसे भीड़-भाड़ वाले आयोजन,
  • स्कूल, कॉलेज, शिक्षक-संस्थान, प्रशिक्षण-कोचिंग संस्थान, सिनेमा हॉल, स्वीमिंग पूल, जिम, मनोरंजन पार्क, थियेटर, बार, ऑडिटोरियम, हॉल आदि
  • अंतरराज्यीय बस परिवहन यानी झारखंड से बाहर बसों का संचालन नहीं।
  • धार्मिक स्थान, प्रार्थना स्थल बंद रहेंगे। सरकार सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के आलोक में इसके लिए अलग से जारी करेगी दिशा-निर्देश।

यह पाबंदियां भी रहेंगी लागू

शादियों में 50 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। वहीं, दाह संस्कार में 20 से ज्यादा लोग उपस्थित नहीं होंगे।

अगले महीने होनी हैं कई प्रतियोगी परीक्षाएं

राज्य में सितंबर महीने में जेईई मेंस व नीट की परीक्षा होनी है। इसमें शामिल होने के लिए दूसरे राज्यों के परीक्षार्थी भी भारी संख्या में आएंगे। परीक्षार्थियों के साथ उनके अभिभावक भी आएंगे। परीक्षा के दौरान परीक्षार्थियों को परेशानी न हो, इसपर सरकार के स्तर पर विचार चल रहा था। इसके बाद ही यह तय हुआ कि परीक्षार्थी अपना प्रवेश पत्र दिखाकर लॉकडाउन के नियमों से छूट पा सकेंगे। उन्हें परिवहन से लेकर ठहरने तक में छूट दे दी गई है।

'राज्य सरकार द्वारा 30 सितंबर तक अनलॉक के निर्देश जारी किए गए हैं। सभी लोगों से मेरी अपील है कि सरकारी नियमों का सख्ती से पालन करें और मास्क का उपयोग अवश्य करें। आपस में दूरी बनाएं, मगर दिलों को जोड़े रखें।' -हेमंत सोरेन, मुख्यमंत्री।


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