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Jharkhand Lockdown @ 27 May: अबकी लॉकडाउन में बढ़ेंगी मुश्किलें, ई-पास से शादी तक आफत ही आफत...

Jharkhand Lockdown झारखंड में सख्ती के साथ 27 मई तक के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। शादी में महज 11 लोग शामिल वहीं राज्य में वापस आने के लिए काेरोना निगेटिव का प्रमाण दिखाना होगा। अंतरराज्यीय व अंतर जिला बसों का परिचालन बंद कर दिया गया है।

By Alok ShahiEdited By: Published: Thu, 13 May 2021 01:09 AM (IST)Updated: Thu, 13 May 2021 07:49 AM (IST)
Jharkhand Lockdown @ 27 May: अबकी लॉकडाउन में बढ़ेंगी मुश्किलें, ई-पास से शादी तक आफत ही आफत...
Jharkhand Lockdown: झारखंड में सख्ती के साथ 27 मई तक के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है।

रांची, राज्य ब्यूरो। Jharkhand Lockdown अब राज्य में मौजूदा प्रतिबंधों के अलावा कुछ और सख्ती के साथ स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह (आंशिक लॉकडाउन) को दो सप्ताह यानि कि 27 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को हुई उच्च स्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया गया। नए नियम के अनुसार अब शादी समारोह में 50 लोगों के स्थान पर केवल 11 लोग ही हो सकेंगे शामिल। 16 मई से निजी वाहनों से राज्य के बाहर आने-जाने के लिए भी ई-पास अनिवार्य कर दिया गया है।

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झारखंड से बाहर जाने के लिए अनुमति लेनी होगी और दूसरे राज्य से आने के लिए कोरोना निगेटिव का प्रमाण पत्र दिखाना होगा। राज्य के बाहर से आने वाले सभी व्यक्तियों को सात दिनों के होम या संस्थागत क्वारंटाइन में रहना अनिवार्य होगा। यह वैसे व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा, जो 72 घंटे के अंदर राज्य से बाहर चले जाएंगे। अंतरराज्यीय व अंतर जिला बसों का परिचालन बंद होगा, इसके लिए परिवहन विभाग ट्रेवेल एडवाइजरी जारी करेगा। हाट-बाजार में शारीरिक दूरी से संबंधित नार्म्स का कड़ाई से अनुपालन कराया जाएगा। 

गौरतलब है कि राज्य में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह (आंशिक लॉकडाउन) 13 मई को समाप्त हो रहा है, इससे पहले ही मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में लॉकडाउन को अगले 27 मई तक के लिए सख्ती से लागू करने का आदेश जारी कर दिया गया है। राज्य में वर्तमान में दोपहर दो बजे तक ही अनिवार्य सेवाएं, आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को खोलने की अनुमति है और दोपहर तीन बजे के बाद किसी को भी बेवजह घरों से बाहर निकलने पर रोक है।

सरकारी दफ्तरों को फुल टाइम चलाने संबंधित पूर्व में आदेश जारी किया गया था, जो चलता रहेगा। आवश्यक सामग्रियों की खरीद बिक्री पर पूर्व की तरह अनुमति जारी रहेगी। बाजार में भीड़ नियंत्रित करने के लिए पुलिस को सख्ती बरतने के आदेश दिए जा सकते हैं। बैठक में मुख्यमंत्री के अलावा स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, विकास आयुक्त अरुण कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का, प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह, सचिव विनय कुमार चौबे व अमिताभ कौशल मौजूद थे। 

झारखंड में लॉकडाउन में क्या है दिशा-निर्देश

  • मेडिकल, स्वास्थ्य संबंधित, पेट्रोल पंप, हाइवे के किनारे का ढाबा, औद्योगिक व खनन, कोल्ड स्टोरेज, प्रिंट व इलेक्ट्रानिक मीडिया, दूरसंचार सेवा, सुरक्षा सेवा व राज्य सरकार के सभी कार्यालय खुले रहेंगे। -
  • दोपहर दो बजे तक सिर्फ अनिवार्य सेवा वाली दुकानें, उचित मूल्य की दुकानें, ग्रासरी शॉप, सब्जी-फल, दूध व पशु चारा की दुकानें, कृषि संबंधित दुकानें, ऑनलाइन मार्केटिंग, कंस्ट्रक्शन शॉप, उत्पाद दुकानें, वाहन मरम्मत की दुकानें, बैंक व वित्तीय संस्थान खुलेंगे।
  • सभी धार्मिक स्थान खुलेंगे, लेकिन श्रद्धालुओं का प्रवेश प्रतिबंधित है।
  • शादी-विवाह या तो घर में होगा या कोर्ट में। यह किसी पब्लिक प्लेस पर, कम्यूनिटी हॉल, बैंक्वेट हॉल में नहीं होगा। डीजे, लाउडस्पीकर व पटाखा प्रतिबंधित है। 11 से ज्यादा लोग शादी में नहीं जुटेंगे। इनमें केवल दूल्हा-दुल्हन पक्ष के लोग रहेंगे। इसके लिए शादी-विवाह के तीन दिन पहले नजदीक के पुलिस स्टेशन को सूचना देनी पड़ेगी। यह प्रतिबंध 16 मई से प्रभावी होगा। 16 मई तक शादी-विवाह में 50 लोगों के शामिल होने की अनुमति है।
  • सभी जुलूस प्रतिबंधित है। सभी आइसीडीएस केंद्र बंद रहेंगे।
  • सभी शैक्षणिक संस्थान, स्कूल, कॉलेज, आइटीआइ, स्किल डेवलपमेंट सेंटर, कोचिंग इंस्टीच्यूट, प्रशिक्षण संस्थान बंद हैं। यहां ऑनलाइन क्लास चलेंगे।
  • सभी मेला-प्रदर्शनी पर रोक है।
  • सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, थिएटर, सभा भवन बंद रहेंगे।
  • सभी स्टेडियम, जिम, स्वीमिंग पुल, पार्क बंद रहेंगे।
  • सुबह छह बजे से दोपहर तीन बजे तक ही आवश्यक कार्य से सड़क पर निकलने की अनुमति है। इसके बाद केवल हवाई जहाज, रेल, बस व मेडिकल संबंधित कार्य से निकलने वालों को ही अनुमति होगी।

16 मई की सुबह छह बजे से ये प्रतिबंध हो जाएंगे लागू

  • - निजी वाहन से घूमने वालों को ई-पास, वैद्य फोटो पहचान पत्र, एयर, रेल की यात्रा संबंधित टिकट रखना होगा। ई-पास को ईपासझारखंड डॉट एनआइसी डॉट इन पर डाउनलोड कर सकते हैं।
  • - ई-पास मेडिकल कार्य व अंतिम संस्कार वालों के लिए अनिवार्य नहीं है।
  • - अंतरराज्यीय व अंतर जिला बस परिचालन बंद रहेगा। केवल जिला प्रशासन की बसें चलेंगी।
  • - अंतर जिला पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कामर्शियल वाहन, टैक्सी, ऑटो बिना ई-पास के चलेंगे।
  • - राज्य के भीतर निजी वाहन या टैक्सी से चलने वालों को ई-पास लेना होगा। राज्य के बाहर जाने के लिए ई-पास की जरूरत नहीं है।
  • - जिले के भीतर या जिले के बाहर सिर्फ ई-पास से ही घूम सकेंगे।
  • - भारत सरकार, झारखंड सरकार के वाहनों के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है।
  • - वैसे वाहन जो राज्य से होकर दूसरे राज्य में जा रहे हैं, उनके लिए ई-पास अनिवार्य नहीं है।
  • - जिला प्रशासन अपनी सुविधा के अनुसार सीमा पर चेक-पोस्ट बनाएंगे, जहां लगातार चेकिंग होगी।
  • - शहर व गांव के हाट-बाजार में शारीरिक दूरी का पालन अनिवार्य होगा।
  • - वैसे व्यक्ति जो झारखंड में आ रहे हैं, उन्हें सात दिनों तक क्वारंटाइन रहना होगा। उन्हें झारखंड ट्रेवेल डॉट इन पर अपना डिटेल्स देना होगा। जिला प्रशासन ऐसे लोगों पर नजर रखेगा। अगर जिला प्रशासन को लगेगा कि उक्त व्यक्ति होम क्वारंटाइन में नहीं रह सकता है, उसे संस्थागत क्वारंटाइन में रखा जाएगा। जो 72 घंटे के भीतर राज्य से वापस हो जाएंगे, उनपर यह नियम लागू नहीं होगा।
  • - बिना मास्क, फेस कवर का कोई भी व्यक्ति सरकारी कार्यालय, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस, टैक्सी, ऑटो रिक्शा व भीड़भाड़ वाले स्थान पर नहीं जा सकेगा।
  • - अगर कोई उक्त आदेश का अनुपालन नहीं करेगा तो उसपर महामारी अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी।

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