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निगम क्षेत्र में विज्ञापन या होर्डिग लगाना नहीं होगा आसान

रांची : रांची नगर निगम क्षेत्र में अब विज्ञापन या होर्डिंग लगाना आसान नहीं होगा। झारखंड लोकल बॉडीज एडवरटिजमेंट एकट के अनुसार जीपीएस लोकेशन से सर्टिफिकेट देना आवश्यक होगा।

By JagranEdited By: Published: Tue, 19 Jun 2018 09:01 AM (IST)Updated: Tue, 19 Jun 2018 09:01 AM (IST)
निगम क्षेत्र में विज्ञापन या होर्डिग लगाना नहीं होगा आसान
निगम क्षेत्र में विज्ञापन या होर्डिग लगाना नहीं होगा आसान

रांची : रांची नगर निगम क्षेत्र में अब विज्ञापन या होर्डिंग लगाना आसान नहीं होगा। झारखंड लोकल बॉडीज एडवरटिजमेंट रेगुलेशन-2017 के तहत अब संबंधित विज्ञापन एजेंसियों को संबंधित स्थल के जीपीएस लोकेशन से लेकर सर्टिफिकेट ऑफ स्ट्रक्चरल इंजीनिय¨रग व निजी भवन के मालिक व विज्ञापन एजेंसी के बीच हुए एकरारनामा की कॉपी भी देनी होगी।

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अधिकतर विज्ञापन एजेंसियां इस नियमावली से नाखुश हैं। उन्हें डर है कि निजी भवन मालिक व एजेंसी के बीच हुए एकरारनामे की कॉपी से सारे राज खुल जाएंगे। निगम के अधिकारियों को विज्ञापन में किए जाने वाले घालमेल व मुनाफे की जानकारी मिल जाएगी। सर्टिफिकेट ऑफ स्ट्रक्चरल इंजीनियर ओनरशिप की जानकारी देने के मामले में विज्ञापन एजेसिंयों की सांस फुल रही है। निगम ने विभिन्न प्रकार के विज्ञापनों के लिए 10 प्रकार भी निर्धारित कर दिए हैं, जिसमें विज्ञापन के छोटे से लेकर बड़े माध्यमों को शामिल किया गया है।

छोटे विज्ञापन भी नियमावली के दायरे में

झारखंड लोकल बॉडीज एडवरटाइजमेंट रेगुलेशन-2017 में ट्री गा‌र्ड्स से लेकर, वेंडिंग कियोस्क, गारबेज बिंस, सीटिंग बेंच, बाइसाइकिल, ऑटो रिक्शा, हैंडक्राफ्ट व अन्य वाहनों पर भी विज्ञापन लगाने से पहले नगर निगम से अनुमति लेनी होगी। सिर्फ यही नहीं सिनेमा घरों के अंदर ऑन स्क्रीन एडवरटाइजिंग करने की भी अनुमति लेनी होगी। देने होंगे ये कागजात

- डायरेक्टर्स इनफॉर्मेशन, बिल्डिंग परमिट/प्रॉपर्टी टैक्स, पैन नंबर, सर्विस टैक्स नंबर, सर्टिफिकेट ऑफ स्ट्रक्चरल इंजीनिय¨रग ओनरशिप डिटेल्स, एग्रीमेंट बिटविन दि बिल्डिंग ओनर एंड एडवरटाइजिंग एजेंसी,को-ऑर्डिनेट्स ऑफ ओएमडी विथ जीपीएस लोकेशन, फोटोग्राफ ऑफ दि साइट, स्केच प्लान ऑफ दि साइट, पेंडिंग ड्यूज, आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स।

चोरी की बिजली से चमक रहीं होर्डिग

निगम क्षेत्र में लगाई गई कई बड़ी होर्डिग चोरी की बिजली से चमक रही हैं। विज्ञापन एजेंसियों द्वारा कई जगहों पर लाइट तो लगाई हैं, लेकिन बिजली मीटर नदारद हैं। हाल में विभिन्न चौक-चौराहों पर लगो गए नए ट्रैफिक पोस्ट के ऊपरी हिस्से में लगाए गए विज्ञापन बोर्ड भी चोरी की बिजली से शाम होते ही चमक रहे हैं। विज्ञापन बोर्ड से जुड़े तार सीधे स्ट्रीट पोल पर लटकते बिजली के तार से जोड़ दिए गए हैं।

'अब विज्ञापन एजेंसियों को झारखंड लोकल बॉडीज एडवरटाइजमेंट रेगुलेशन-2017 की अनुसूची-3 के तहत होर्डिंग लगाने की अनुमति लेनी होगी। नियमावली में यह भी प्रावधान है कि संबंधित विज्ञापन एजेंसी पर किसी प्रकार का बकाया न हो।'

- डॉ.शांतनु कुमार अग्रहरि, नगर आयुक्त, रांची नगर निगम।


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