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झारखंड के लोगों को बड़ी राहत, 40 हजार सैलरी वाली 75% नौकरी मिलेगी, प्राइवेट सेक्‍टर में अब इस नियम से बहाली

Jharkhand News झारखंड सरकार ने निजी क्षेत्र में 40 हजार सैलरी वाली 75 प्रतिशत सीटें स्थानीय युवाओं के लिए आरक्षित करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग ने युवाओं के निबंधन की अपनी तैयारियां शुरू भी कर दी हैं।

By Jagran NewsEdited By: Alok ShahiPublished: Sun, 02 Oct 2022 11:37 PM (IST)Updated: Mon, 03 Oct 2022 03:59 AM (IST)
झारखंड के लोगों को बड़ी राहत, 40 हजार सैलरी वाली 75% नौकरी मिलेगी, प्राइवेट सेक्‍टर में अब इस नियम से बहाली
Jharkhand News: झारखंड सरकार ने निजी क्षेत्र में 75% नौकरी स्थानीय युवाओं के लिए आरक्षित करने का निर्णय लिया है।

रांची, जेएनएन। Jharkhand News झारखंड सरकार ने निजी क्षेत्र में 75 प्रतिशत सीटें स्थानीय युवाओं के लिए आरक्षित करने का निर्णय लिया है। इस निर्णय के आलोक में श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग ने अपनी तैयारियां शुरू भी कर दी हैं। निजी क्षेत्र की सभी कंपनियों को एक माह के भीतर स्थानीय उम्मीदवारों के नियोजन अधिनियम, 2021 के प्रविधानों के तहत अपना निबंधन कराना अनिवार्य किया गया है। खासकर वैसे सभी कर्मियों का भी तीन माह के अंदर नामांकन कराना होगा, जिनका वेतन 40 हजार या इससे कम है। श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग ने अधिनियम के इन प्रविधानों का सख्ती से लागू करने के निर्देश सभी जिला नियोजन पदाधिकारियों को दिए हैं। निजी कंपनियों को सूचित करने का सिलसिला भी शुरू किया जा रहा है।

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ऐसे में अब आवश्यक है कि इस प्रविधान के तहत नौकरी के अवसर सभी को मिलें। विभाग की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि कोई भी कंपनी (नियोक्ता) स्वयं निबंधन के लिए निर्धारित प्रपत्र में आवेदन जिला नियोजन पदाधिकारी कार्यालय में जाकर कर सकते हैं, जिसके बाद तीन कार्य दिवसों के अंदर पोर्टल पर विवरण अपलोड किया जाएगा। नियोक्ता स्वयं आनलाइन भी यह कार्य कर सकेंगे।

यह भी सुनिश्चित करने को कहा गया है कि कोई भी निजी क्षेत्र की कंपनी नई परियोजना की शुरुआत के पूर्व सूचित करेगा कि परियोजना के प्रारंभ के 30 दिन पूर्व प्राधिकृत अधिकारी को उक्त अधिनियम के अधीन आनेवाले कर्मियों की संख्या का विवरण भेजा गया है कि नहीं। इसके साथ ही युवाओं के आवश्यक कौशल को स्पष्ट रूप से इंगित करना है। जिला नियोजन अधिकारी आवश्यक कौशल युक्त मानव बल की उपलब्धता का मूल्यांकन करेगा। यदि कर्मियों के आवश्यक प्रशिक्षण व कौशल विकास की आवश्यकता होगी तो इस कार्य को अनिवार्य रूप से कराया जाएगा।

यह काम सीएसआर फंड या झारखंड कौशल विकास मिशन सोसाइटी की सहायता से हो सकता है। यदि आवश्यक मानव बल की कमी है तो प्राधिकृत अधिकारी 30 दिनों के अंदर निर्धारित प्रपत्र में न्यूनतम 75 प्रतिशत स्थानीय नियोजन के मानदंड को पूरा करने हेतु अधिनियम के अनुपालन में प्रस्तावित कार्य योजना प्रस्तुत करेगा। स्थानीय लोगों के नियोजन में विस्थापित हुए लोगों के आवेदन को प्राथमिकता दी जाएगी। ऐसी कंपनियों में नियुक्ति के लिए स्थानीय उम्मीदवारों को भी अपना निबंधन कराना होगा।


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