Move to Jagran APP

Jharkhand News: पूजा सिंघल को नहीं मिली जमानत... जेल से छूटने के लिए अभी करना होगा इंतजार

Jharkhand News भ्रष्‍टाचार के संगीन मामलों में जेल भेजी गईं झारखंड की पूर्व खान-उद्योग सचिव निलंबित आइएएस अधिकारी पूजा सिंघल को जमानत नहीं मिली। उन्‍होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर अदालत से जमानत मांगी है। पूजा सिंघल की जमानत का विरोध करते हुए ईडी ने जवाब के लिए समय मांगा।

By Alok ShahiEdited By: Published: Wed, 29 Jun 2022 12:28 AM (IST)Updated: Wed, 29 Jun 2022 09:09 AM (IST)
Jharkhand News: पूजा सिंघल को नहीं मिली जमानत... जेल से छूटने के लिए अभी करना होगा इंतजार
Jharkhand News: भ्रष्‍टाचार के मामलों में जेल भेजी गईं IAS पूजा सिंघल को जमानत नहीं मिली।

रांची, राज्य ब्यूरो। Jharkhand News भ्रष्‍टाचार और मनी लांड्रिंग मामले में आरोपित झारखंड की पूर्व खान-उद्योग सचिव निलंबित आइएएस अधिकारी पूजा सिंघल को जेल से बाहर आने के लिए कुछ दिन और इंतजार करना पड़ेगा। प्रवर्तन निदेशालय, ईडी की विशेष अदालत में उनकी ओर से दाखिल जमानत याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से इस मामले में जवाब दाखिल करने के लिए समय की मांग की गई, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। इस मामले में अगली सुनवाई चार जुलाई को निर्धारित की गई है।

loksabha election banner

इससे पहले पूजा सिंघल के वकील की ओर से कहा गया कि जेल में उनकी तबीयत खराब है। उनका रक्तचाप बढ़ा हुआ है। उन्हें थायराइड की समस्या है। उन्हें जमानत की सुविधा प्रदान की जाए। पूजा सिंघल के वकील द्वारा पक्ष रखे जाने के बाद ईडी के विशेष लोक अभियोजक बीएमपी सिंह ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए मामले में जवाब दाखिल करने के लिए समय की मांग की। रांची की विशेष अदालत ने ईडी के अनुरोध को स्वीकार कर लिया है।

अब इस मामले में 4 जुलाई को कोर्ट में सुनवाई होगी। तब तय होगा कि पूजा सिंघल को अदालत जमानत देती है या फिर उन्‍हें अभी जेल में ही रहना पड़ेगा। बता दें कि ईडी ने मनी लांड्रिंग के आरोप में आइएएस पूजा सिंघल को 11 मई को गिरफ्तार किया था। इसके बाद रिमांड पर लेकर ईडी ने पूजा सिंघल से लगातार 14 दिनों तक पूछताछ की थी। पूछताछ की अवधि समाप्त होने के बाद 25 मई को उन्‍हें अदालत में पेश किया गया था। जहां से अदालत ने पूजा सिंघल को बिरसा मुंडा केंद्रीय जेल, रांची भेज दिया। तभी से वह होटवार जेल में हैं।

मालूम हो कि मनी लांड्रिंग मामले की आरोपित पूजा सिंघल ने ईडी कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल कर अपने अधिवक्ता विश्वजीत मुखर्जी के माध्यम से कहा है कि उनका स्‍वास्‍थ्‍य खराब है। ब्‍लड प्रेशर में उतार-चढ़ाव हो रहा है। थायराइड के चलते बेहद असहज हैं। बेहतर इलाज के लिए उन्हें जमानत की सुविधा दी जाए। पूजा सिंघल पर

झारखंड के खूंटी में मनरेगा घोटाले से लेकर विभिन्‍न जिलों में खनन घोटाला और मनी लांड्रिंग समेत भ्रष्‍टाचार के संगीन आरोप लगे हैं। प्रवर्तन निदेशालय, ईडी ने उनके ठिकानों पर छापेमारी के दौरान कई सनसनीखेज गोपनीय दस्‍तावेज बरामद किए हैं। पूजा सिंघल पर पद का दुरुपयोग करने के मामले में झारखंड सरकार ने विभागीय कार्रवाई शुरू की है। जबकि उन्‍हें 30 जून तक के लिए सस्‍पेंड किया गया है।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.