Jharkhand News: होटवार जेल में दशहरा मनाएगी IAS पूजा सिंघल, पति अभिषेक झा का क्या होगा
IAS Pooja Singhal झारखंड की भ्रष्ट आइएएस पूजा सिंघल को अदालत ने अभी जमानत नहीं दी है। ऐसे में अब दशहरा होटवार जेल में ही मनाना पड़ेगा। उधर उनके पति अभिषेक झा भी गिरफ्तारी के डर से अग्रिम जमानत के लिए अदालत में दौड़ लगा रहे हैं।
रांची, डिजिटल डेस्क। IAS Pooja Singhal Jharkhand मनरेगा घोटाला और मनी लांड्रिंग के आरोप में जेल में बंद भ्रष्ट आइएएस पूजा सिंघल इस साल जेल में ही दशहरा मनाएगी। पूजा सिंघल की जिंदगी का यह पहला मौका होगा जब दशहरा जैसे महत्वपूर्ण त्योहार में वह अपने घर-परिवार के साथ मौजूद नहीं रहेगी। उसे अपने बच्चों की सूरत तक देखने को नहीं मिलेगा। इतना ही नहीं पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है। बुधवार को अगर अग्रिम जमानत नहीं मिली तो उसे भी जेल जाना पड़ सकता है।
दशहरा बाद पूजा सिंघल की जमानत पर होगी सुनवाई
झारखंड हाईकोर्ट में मंगलवार को पूजा सिंघल की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। जस्टिस अंबुज नाथ की अदालत में यह सुनवाई हुई। इस दौरान पूजा सिंघल की ओर से समय की मांग की गई। अदालत ने उनकी मांग मंजूर कर ली। अदालत ने कहा है कि अब मामले की सुनवाई दशहरा के बाद होगी। दशहरा पूजा को लेकर अवकाश घोषित है। पूजा के बाद अदालत खुलने के बाद सुनवाई की जाएगी। मालूम हो कि इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने अपनी ओर से अदालत में जवाब दाखिल कर दिया है।
बीमारियों का हवाला दे जमानत के लिए लगाई गुहार
उल्लेखनीय है कि पूजा सिंघल जमानत के लिए पहले निचली अदालत में गई थी। वहां से जमानत नहीं मिलने के बाद उन्होंने झारखंड हाई कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की। अदालत से उन्होंने जमानत देने की गुहार लगाई है। पूजा सिंघल ने अपनी याचिका में कहा है कि मनी लांड्रिंग मामले में उन्हें साजिश के तहत फंसाया गया है। पूजा सिंघल ने याचिका में अपनी कई बीमारियों का भी हवाला दिया है। बताया है कि वह थायराइड सहित अन्य बीमारियाें से जूझ रही हैं।
अभिषेक झा की जमानत पर सुनवाई बुधवार को
उधर, पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अदालत में अग्रिम जमानत की याचिका दाखिल की है। इस याचिका पर बुधवार को अदालत सुनवाई करेगी। अभिषेक झा लगातार अग्रिम जमानत के लिए प्रयासरत हैं। पिछली बार अदालत में सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय ने अपना जवाब दाखिल करने के लिए समय मांग लिया था। अभिषेक झा ने 13 सितंबर को अग्रिम जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी। मालूम हो कि प्रवर्तन निदेशाल द्वारा दाखिल चार्जशीट में पूजा सिंघल के साथ-साथ अभिषेक झा का भी नाम शामिल है।
इसलिए अभिषेक झा को चाहिए अग्रिम जमानत
अभिषेक झा ने प्रवर्तन निदेशालय कोर्ट से पिछली बार व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में उपस्थिति से छूट की मांग की थी। अदालत ने यह सुविधा देने से मना कर दिया था। इससे संबंधित याचिका खारिज कर दी गई थी। प्रवर्तन निदेशालय ने जब पूजा सिंघल के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दिया तो अभिषेक झा की बेचैनी बढ़ गई। अब उन्हें गिरफ्तारी का डर सता रहा है। यही वजह है कि वह अग्रिम जमानत के लिए हाथ-पैर मारते नजर आ रहे हैं।