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IAS Pooja Singhal जमानत के लिए अब पहुंची हाईकोर्ट, याचिका दाखिल

Jharkhand IAS Pooja Singhal मनी लांड्रिंग में आरोपित निलंबित आईएएस पूजा सिंघल की ओर से झारखंड हाई कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की गई है। निचली अदालत से जमानत नहीं मिलने के बाद पूजा सिंघल की ओर से अब हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर जमानत की गुहार लगाई गई है।

By Sanjay KumarEdited By: Published: Thu, 18 Aug 2022 11:38 AM (IST)Updated: Thu, 18 Aug 2022 11:39 AM (IST)
IAS Pooja Singhal जमानत के लिए अब पहुंची हाईकोर्ट, याचिका दाखिल
Jharkhand IAS Pooja Singhal: निलंबित आईएएस पूजा सिंघल की ओर से झारखंड हाई कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल।

रांची, राज्य ब्यूरो। Jharkhand IAS Pooja Singhal मनी लांड्रिंग में आरोपित निलंबित आईएएस पूजा सिंघल की ओर से झारखंड हाई कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की गई है। निचली अदालत से जमानत नहीं मिलने के बाद पूजा सिंघल की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर जमानत की गुहार लगाई गई है।

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बता दें कि खूंटी में हुए मनरेगा घोटाला मामले में पूजा सिंघल आरोपित है। खूंटी में हुए मनी लांड्रिंग मामले में पूजा सिंघल को ईडी ने 11 मई को गिरफ्तार किया था। 14 दिनों की पूछताछ के बाद अदालत ने 25 मई को बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार भेज दिया था। तभी से वह जेल में हैं।

बता दें कि पूजा सिंघल की ओर से मेडिकल एवं मेरिट के आधार पर जमानत की गुहार लगाते हुए 27 जून को निचली अदालत में जमानत याचिका दाखिल की थी। अदालत ने सुनवाई के दौरान यह करते हुए उनकी  जमानत याचिका खारिज कर दी कि पूजा सिंघल के खिलाफ मनी लांड्रिंग करने का पर्याप्त एवं ठोस सबूत है। मामले में इनकी संलिप्तता पाई गई है।

निचली अदालत से याचिका खारिज होने के बाद अब पूजा सिंघल की ओर से हाई कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की गई है। अब देखना ये है कि पूजा सिंघल को यहां से जमानत मिल पाती है या नहीं।


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