झारखंड में JPSC-CGL परीक्षा रद करने पर रोक जारी, होई कोर्ट ने CID को जांच रिपोर्ट पेश करने का दिया निर्देश
झारखंड हाई कोर्ट ने सीजीएल परीक्षा रद्द करने के राज्य सरकार के आदेश पर रोक बरकरार रखी है, अगली सुनवाई 18 सितंबर को होगी।

झारखंड हाई कोर्ट। फाइल फोटो
HighLights
सीजीएल परीक्षा रद्द करने पर रोक बरकरार।
सीआईडी को 48 घंटे में रिपोर्ट पेश करने का निर्देश।
अगली सुनवाई 18 सितंबर को निर्धारित।
जागरण संवाददाता, रांची। झारखंड हाई कोर्ट में सीजीएल से नियुक्त हुए अभ्यर्थियों को राहत बरकरार है। राज्य सरकार के नियुक्ति रद करने के आदेश पर रोक जारी है मामले में अगली सुनवाई 18 सितंबर को होगी।
जेपीएससी, सीडीपीओ और एफसीसी नियुक्ति के मामले में भी कोर्ट ने अगली सुनवाई 18 सितंबर को निर्धारित को निर्धारित की है।
सरकार की ओर से सीआइडी की जांच रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में कोर्ट में पेश करने और शपथ पत्र दाखिल करने के लिए समय की मांग की गई। अदालत ने इसको स्वीकार करते हुए 48 घंटे में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। अगली सुनवाई 18 सितंबर को होगी।
