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पूर्व मंत्री योगेंद्र साव की जमानत पर सुनवाई, HC ने निचली अदालत की कार्रवाई पर मांगी रिपोर्ट

योगेंद्र साव पर एनटीपीसी (नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन) की जमीन अधिग्रहण के खिलाफ धरना देने और पुलिस पर हमला करने का आरोप है।

By Alok ShahiEdited By: Published: Thu, 14 Nov 2019 08:15 PM (IST)Updated: Thu, 14 Nov 2019 08:15 PM (IST)
पूर्व मंत्री योगेंद्र साव की जमानत पर सुनवाई, HC ने निचली अदालत की कार्रवाई पर मांगी रिपोर्ट
पूर्व मंत्री योगेंद्र साव की जमानत पर सुनवाई, HC ने निचली अदालत की कार्रवाई पर मांगी रिपोर्ट

रांची, राज्य ब्यूरो। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस एबी सिंह की अदालत में पूर्व मंत्री योगेंद्र साव की जमानत याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने सरकार से जवाब मांगा है। सरकार से पूछा है कि निचली अदालत में योगेंद्र साव के खिलाफ चल रहे मामले की स्थिति क्या है। मामले में अगली सुनवाई 27 नवंबर को होगी। योगेंद्र साव पर एनटीपीसी (नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन) की जमीन अधिग्रहण के खिलाफ धरना देने और पुलिस पर हमला करने का आरोप है।

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उनके खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है। हालांकि, पूर्व में उन्हें सुप्रीम कोर्ट के जमानत मिल गई थी और भोपाल में रहने का आदेश दिया गया था, लेकिन उन्होंने जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया था। इसके बाद उनकी जमानत रद कर दी गई थी। वहीं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उनके सभी मामले हजारीबाग कोर्ट से रांची कोर्ट में स्थानांतरित कर दिए गए हैं। रांची में ही सभी मामलों की सुनवाई हो रही है।


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