यौन शोषण मामले में विधायक प्रदीप यादव की जमानत पर 28 को फैसला Ranchi News
झारखंड हाई कोर्ट ने विधायक प्रदीप यादव की जमानत के मामले में गुरुवार को सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया है।
रांची, राज्य ब्यूरो। झारखंड हाई कोर्ट में यौन शोषण के आरोपित झारखंड विकास मोर्चा (झाविमो) के विधायक प्रदीप यादव की जमानत याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की ओर से बहस पूरी होने के बाद जस्टिस आर मुखोपाध्याय की अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। अदालत इस मामले में 28 सितंबर को फैसला सुनाएगी।
दरअसल, हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद प्रदीप यादव ने निचली अदालत में सरेंडर किया था। उनकी ही पार्टी की महिला नेत्री ने उन पर यौन शोषण करने का आरोप लगाया है। सुनवाई के दौरान प्रदीप यादव के अधिवक्ता ललित यादव ने अदालत को बताया गया कि इस मामले में उन्हें साजिश के तहत फंसाया गया है।
पीडि़ता ने घटना के 13 दिन बाद प्राथमिकी दर्ज कराई है। इससे प्रतीत होता है कि पीडि़ता ने सोची समझी साजिश के तहत उन पर यौन शोषण का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई है। उनके खिलाफ किसी प्रकार का साक्ष्य पुलिस को नहीं मिला है। इस कारण उन्हें जमानत मिलनी चाहिए। जबकि, सरकार की ओर से जमानत का विरोध किया गया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया।
अग्रिम जमानत याचिका हुई थी खारिज
18 जून को देवघर कोर्ट ने मामले को लेकर विधायक प्रदीप यादव की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इससे पहले 17 जून को विधायक के अधिवक्ता ने अपना पक्ष रखा था, जिसे सुनने के बाद एडीजे प्रथम ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। जेवीएम के पूर्व महासचिव और पोड़ैयाहाट से विधायक प्रदीप यादव पर जेवीएम की महिला नेत्री ने यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया है।
13 जून को प्रदीप यादव ने दर्ज कराया था अपना बयान
13 जून को प्रदीप यादव ने साइबर थाना में एसडीपीओ विकास चंद्र श्रीवास्तव और आइओ संगीता कुमारी के सामने अपना बयान दर्ज करवाया था। पुलिस ने बंद कमरे में उनसे दो घंटे तक पूछताछ की थी। इससे पहले प्रदीप यादव को अपना पक्ष रखने के लिए सात जून तक का समय दिया गया था, लेकिन प्रदीप यादव ने थोड़ा समय मांगा था। इसके बाद उन्हें 13 जून तक का समय दिया गया था।
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