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Money Laundering: पूर्व मंत्री हरिनारायण राय के मामले में हाई कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला Ranchi News

दोनों पक्षों को सुनने के बाद जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी कोर्ट ने हरिनारायण राय को सजा सुनाई है।

By Alok ShahiEdited By: Published: Tue, 22 Oct 2019 02:14 PM (IST)Updated: Tue, 22 Oct 2019 09:27 PM (IST)
Money Laundering: पूर्व मंत्री हरिनारायण राय के मामले में हाई कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला Ranchi News
Money Laundering: पूर्व मंत्री हरिनारायण राय के मामले में हाई कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला Ranchi News

रांची, राज्‍य ब्‍यूरो। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की अदालत में मंगलवार को पूर्व मंत्री हरिनारायण राय की अपील याचिका पर सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। दरअसल, हरिनारायण राय ने अपील के साथ एक आइए (इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन) भी दाखिल की है, जिसमें सजा पर रोक लगाने की मांग की गई है, ताकि वे विधानसभा का चुनाव लड़ पाएं।

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सुनवाई के दौरान उनके अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि जब तक उनकी अपील याचिका पर बहस पूरी नहीं हो जाती है, तब तक उनकी सजा पर रोक लगाई जाए, ताकि वे विधानसभा चुनाव में शामिल हो सकें। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिवक्ता ने इसका विरोध किया और कहा कि उनकी सजा पर रोक नहीं लगानी चाहिए। ईडी की ओर से अधिवक्ता प्रशांत विद्यार्थी ने पक्ष रखा।

बता दें कि हरिनारायण राय पर 3.72 करोड़ रुपये की मनी लांड्रिंग करने का आरोप है। सुनवाई के बाद वर्ष 2017 में ईडी कोर्ट ने उन्हें सात साल की सजा सुनाई है। इसके खिलाफ उन्होंने हाई कोर्ट में अपील दाखिल की है। पूर्व में हाई कोर्ट ने उन्हें जमानत प्रदान की है।


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