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Jharkhand High Court: विधायक इरफान अंसारी के निर्वाचन मामले में फैसला सुरक्षित, मतदान-मतगणना में गड़बड़ी का आरोप

Jharkhand High Court सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से अदालत को बताया गया कि विधायक इरफान अंसारी ने मतदान और मतगणना में गड़बड़ी की है।

By Alok ShahiEdited By: Published: Thu, 05 Dec 2019 08:39 PM (IST)Updated: Thu, 05 Dec 2019 08:39 PM (IST)
Jharkhand High Court: विधायक इरफान अंसारी के निर्वाचन मामले में फैसला सुरक्षित, मतदान-मतगणना में गड़बड़ी का आरोप
Jharkhand High Court: विधायक इरफान अंसारी के निर्वाचन मामले में फैसला सुरक्षित, मतदान-मतगणना में गड़बड़ी का आरोप

रांची, राज्य ब्यूरो। Jharkhand High Court झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस एबी सिंह की अदालत में  गुरुवार को विधायक इरफान अंसारी के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की ओर से बहस पूरी होने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। इस संबंध में वीरेंद्र मंडल की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से अदालत को बताया गया कि विधायक इरफान अंसारी ने मतदान और मतगणना में गड़बड़ी की है।

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वहीं, इरफान की ओर से कहा गया कि प्रार्थी द्वारा उनपर लगाए गए सभी आरोप गलत हैैं। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। इधर, विधायक पौलुस सुरीन के मामले में सुनवाई अंतिम चरण में हैैं। कोचे मुंडा ने पौलुस सुरीन के निर्वाचन को चुनौती दी है।


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