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पूर्व भूमि संरक्षण पदाधिकारी की याचिका खारिज, पढ़ें हाई कोर्ट की खबरें

Jharkhand. प्रार्थी ने दुमका की निचली अदालत द्वारा उनकी डिस्चार्ज पिटिशन को खारिज करने को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी।

By Sujeet Kumar SumanEdited By: Published: Wed, 23 Oct 2019 08:21 PM (IST)Updated: Wed, 23 Oct 2019 08:21 PM (IST)
पूर्व भूमि संरक्षण पदाधिकारी की याचिका खारिज, पढ़ें हाई कोर्ट की खबरें
पूर्व भूमि संरक्षण पदाधिकारी की याचिका खारिज, पढ़ें हाई कोर्ट की खबरें

रांची, राज्य ब्यूरो। हाई कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति मामले में आरोपित जामताड़ा के तत्कालीन भूमि संरक्षण पदाधिकारी कामता प्रसाद सिन्हा की याचिका को खारिज कर दिया। प्रार्थी ने दुमका की निचली अदालत द्वारा उनकी डिस्चार्ज पिटिशन को खारिज करने को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। पूर्व में अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। बता दें कि कामता प्रसाद पर 7.66 लाख रुपये आय से अधिक संपत्ति का आरोप है। इस मामले में निगरानी ने कांड दर्ज किया है।

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मंत्री रणधीर सिंह के मामले में प्रार्थी को समन का आदेश

झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस एबी सिंह की अदालत में बुधवार को मंत्री रणधीर सिंह के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। अदालत ने प्रार्थी सिवेश्वर बेसरा की ओर से गवाही दर्ज नहीं कराए जाने पर नाराजगी जताई। इसके बाद अदालत ने सिवेश्वर बेसरा के खिलाफ समन जारी करने का आदेश दिया। मामले में अगली सुनवाई 20 जनवरी को होगी। बता दें कि सिवेश्वर बेसरा ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर रणधीर सिंह के निर्वाचन को चुनौती दी है।


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