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पूर्व मंत्री इलियास हुसैन को नहीं मिली राहत, हाई कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका

Iliyas Hussain. बिहार के पूर्व पथ निर्माण मंत्री इलियास हुसैन को सीबीआइ कोर्ट ने अलकतरा घोटाले में चार साल की सजा सुनाई है।

By Alok ShahiEdited By: Published: Fri, 18 Jan 2019 05:54 PM (IST)Updated: Fri, 18 Jan 2019 05:54 PM (IST)
पूर्व मंत्री इलियास हुसैन को नहीं मिली राहत, हाई कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका
पूर्व मंत्री इलियास हुसैन को नहीं मिली राहत, हाई कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका
रांची, राज्‍य ब्‍यूरो। अलकतरा घोटाला के आरोपी बिहार के पूर्व मंत्री इलियास हुसैन की जमानत याचिका झारखंड हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। शुक्रवार को जस्टिस आनंद सेन की कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला दिया। पूर्व मंत्री इलियास हुसैन को झारखंड के गुमला जिले में वर्ष 1991 से 1994  में अलकतरा सप्लाई से संबंधित घोटाले में सीबीआइ की विशेष अदालत ने 4 साल की सजा दी है।

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