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Jharkhand: सहायक टाउन प्लानर की नियुक्ति पर रोक से हाई कोर्ट का इन्कार, अब 21 को होगी सुनवाई

Jharkhand High Court Ranchi Hindi News अधिवक्ता संजय पिपरवाल व प्रिंस कुमार सिंह का कहना था कि इस याचिका में संबंधित अभ्यर्थियों और विभाग को प्रतिवादी नहीं बनाया गया है। ऐसे में उक्त याचिका सुनवाई योग्य नहीं है।

By Sujeet Kumar SumanEdited By: Published: Wed, 19 May 2021 03:16 PM (IST)Updated: Wed, 19 May 2021 03:18 PM (IST)
Jharkhand: सहायक टाउन प्लानर की नियुक्ति पर रोक से हाई कोर्ट का इन्कार, अब 21 को होगी सुनवाई
Jharkhand High Court, Ranchi News मामले की सुनवाई 21 मई को निर्धारित की है।

रांची, राज्य ब्यूरो। Jharkhand High Court, Ranchi News झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस दीपक रौशन की अदालत में राज्य में सहायक टाउन प्लानर नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान प्रार्थियों की ओर से नियुक्ति पर रोक लगाने की मांग की गई, लेकिन कोर्ट ने इससे इन्कार करते हुए मामले की सुनवाई 21 मई को निर्धारित की है। इस दौरान अदालत ने सफल हुए 20 अभ्यर्थियों और शहरी विकास एवं आवासीय विभाग को भी प्रतिवादी बनाने का निर्देश दिया है। इसको लेकर जेपीएससी की ओर से अदालत में सवाल उठाया गया था।

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अधिवक्ता संजय पिपरवाल व प्रिंस कुमार सिंह का कहना था कि इस याचिका में संबंधित अभ्यर्थियों और विभाग को प्रतिवादी नहीं बनाया गया है। ऐसे में उक्त याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। इसके बाद प्रार्थियों की ओर से सभी को प्रतिवादी बनाने के लिए समय की मांग की गई। दरअसल, विवेक हर्सिल, पायल और स्वप्निल मयूरेश ने इसको लेकर हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। याचिका में जेपीएससी की ओर से जारी सहायक टाउन प्लानर की परीक्षा को रद करने की मांग की गई है।

याचिका में कहा गया है कि 20 ऐसे अभ्यर्थी परीक्षा में सफल हुए हैं, जिनके पास विज्ञापन की अंतिम तिथि तक इंस्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर (इंडिया) की डिग्री ही नहीं है। ऐसे में इनकी परीक्षा रद करते हुए नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए। बता दें कि अप्रैल 2020 में जेपीएससी ने पूरे राज्य में सहायक टाउन प्लानर नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला था। मार्च 2021 को सारी प्रक्रिया पूरी करते हुए जेपीएससी ने परिणाम जारी कर दिया और सफल हुए अभ्यर्थियों की नियुक्ति की अनुशंसा सरकार को भेज दी है।


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