JPSC 14वीं के अभ्यर्थियों को हाई कोर्ट से बड़ी राहत, आवेदन स्वीकार करने का दिया निर्देश
झारखंड हाई कोर्ट ने 14वीं जेपीएससी परीक्षा में उम्र सीमा में छूट की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई की। अदालत ...और पढ़ें
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झारखंड लोक सेवा आयोग। (जागरण)
HighLights
हाई कोर्ट ने जेपीएससी को आवेदन स्वीकारने का निर्देश दिया।
14 फरवरी तक 22 अभ्यर्थियों के आवेदन स्वीकार होंगे।
अंतिम परिणाम कोर्ट के आदेश पर निर्भर करेगा।
राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की अदालत में 14वीं जेपीएससी नियुक्ति परीक्षा में उम्र सीमा में छूट की मांग वाली कई याचिकाओं पर गुरुवार को सुनवाई हुई।
सुनवाई के बाद अदालत ने जेपीएससी को 22 अभ्यर्थियों का आवेदन स्वीकार करने का निर्देश दिया है। अदालत ने जेपीएससी को 14 फरवरी तक इन अभ्यर्थियों का आवेदन स्वीकार करने का निर्देश दिया है।
कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि इन अभ्यर्थियों का अंतिम परिणाम कोर्ट के आदेश से प्रभावित होगा और कोर्ट की अनुमति के बिना इनका परिणाम भी जारी नहीं किया जाएगा।
इस संबंध में किशोर कुमार मंडल एवं अन्य की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। सुनवाई के दौरान अभ्यर्थियों की ओर से अधिवक्ता अमृतांश वत्स और अधिवक्ता योगेंद्र यादव ने अदालत को बताया गया कि जेपीएससी परीक्षा संचालन नियमावली की कंडिका चार (एक) के तहत जेपीएससी को प्रति वर्ष परीक्षा का आयोजन करना है।
उसी तरह कंडिका छह में राज्य सरकार को अधिकतम उम्र सीमा में छूट देने का अधिकार दिया गया है। इसी अधिकार के तहत राज्य सरकार ने सातवीं से 10वीं और 11वीं से 13वीं जेपीएससी की परीक्षा में उम्र सीमा में छूट भी दी थी।
लेकिन 14वीं जेपीएससी में सरकार अधिकतम उम्र सीमा में छूट नहीं दे रही है। यह परीक्षा तीन साल बाद भी आयोजित किया जा रहा है। इस आधार पर उम्र सीमा में छूट देने का आग्रह किया है। जिसके बाद अदालत ने कोर्ट पहुंचे अभ्यर्थियों के आवेदन को जेपीएससी को स्वीकार करने का निर्देश दिया है।
