झारखंड हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, जमादार और हवलदार के पद पर प्रोन्नति पर लगाई रोक
आइआरबी की झारखंड बटालियन में हवलदार और सहायक अवर निरीक्षक के पदों पर जैप के सिपाहियों को प्रमोशन देने का आदेश पुलिस उपमहानिरीक्षक ने दिया था।
रांची, राज्य ब्यूरो। झारखंड हाई कोर्ट ने झारखंड सशस्त्र पुलिस (जैप )से आईआरबी में सहायक अवर निरीक्षक एवं हवलदार के पद पर प्रोन्नति पर रोक लगा दी है। उच्च न्यायालय के इस फैसले से बैकलॉग के आधार पर खाली पदों को भरने में जुटी राज्य सरकार को तगड़ा झटका लगा है।
इससे पहले आइआरबी झारखंड की बटालियन में हवलदार और सहायक अवर निरीक्षक के पदों पर पूर्व के तरह झारखंड सशस्त्र पुलिस( जैप) संवर्ग के सिपाहियों को प्रमोशन देकर भरे जाने का आदेश पुलिस उपमहानिरीक्षक (कार्मिक) झारखंड रांची द्वारा निर्गत किया गया था।
जिसके विरुद्ध में याचिकाकर्ता झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन शाखा आईआरबी 4 लातेहार के अध्यक्ष संदीप कुमार एवं अन्य द्वारा याचिका दायर की गई थी जिसमें आज माननीय उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति डॉक्टर एसएन पाठक द्वारा तत्काल रुप से अगली तिथि की सुनवाई तक के लिए रोक लगा दी गई है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता दिवाकर उपाध्याय ने बहस की। कोर्ट ने अगली सुनवाई 4 सप्ताह के बाद निर्धारित की है। राज्य सरकार को विस्तृत शपथ पत्र दायर करने का आदेश दिया गया है।