हाईकोर्ट ने आदित्यपुर मेयर विनोद श्रीवास्तव के चुनाव मामले में यथास्थित बरकरार रखने का दिया आदेश
झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस दीपक रौशन की अदालत ने आदित्यपुर मेयर विनोद श्रीवास्तव के चुनाव के मामले में यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश दिया है। अदालत ने इस मामले में राज्य सरकार से जवाब मांगा है और मामले की अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद होगी।
रांची, राज्य ब्यूरो । झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस दीपक रौशन की अदालत ने आदित्यपुर मेयर विनोद श्रीवास्तव के चुनाव के मामले में यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश दिया है। अदालत ने इस मामले में राज्य सरकार से जवाब मांगा है और मामले की अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद होगी। मेयर विनोद श्रीवास्तव की ओर से शहरी विकास विभाग के सचिव की ओर से जारी उस शो-कॉज को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी, जिसमें उनकी ओर से कहा गया था कि क्यों नहीं आपका चुनाव को रद किया जाए। सुनवाई के दौरान मेयर विनोद श्रीवास्तव की ओर से वरीय अधिवक्ता जेपी झा ने अदालत को बताया कि आदित्यपुर में वर्ष 2018 में मेयर का चुनाव हुआ था। इस चुनाव में विनोद श्रीवास्तव निर्वाचित हुए थे।
इसके बाद मेयर प्रत्याशी रहे योगेंद्र शर्मा ने विनोद श्रीवास्तव के निर्वाचन को चुनौती देते हुए कहा कि मेयर विनोद ने कई तथ्यों को छुपाया और चुनाव के दौरान दिए गए शपथ पत्र में इसकी जानकारी नहीं दी। ऐसे में इनके चुनाव को रद कर दिया जाए। यह मामला ट्रिब्यूनल में लंबित था। इसबीच योगेंद्र शर्मा ने इसकी शिकायत शहरी विकास विभाग में की। इसके बाद सचिव ने मेयर विनोद शर्मा को शो-कॉज जारी कर दिया।
अधिवक्ता जेपी झा ने कहा कि जब चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका अभी सुनवाई के लंबित है, तो किस अधिकार के तहत सचिव ने शो-कॉज जारी किया है। क्योंकि इस तरह के मामले में शहरी विकास विभाग के सचिव को इस तरह का नोटिस जारी करने का अधिकार नहीं है। इसलिए उनकी ओर से जारी नोटिस गलत है और उसे रद किया जाना चाहिए। इसके बाद अदालत ने इस मामले में यथास्थित बरकरार रखने का आदेश दिया और राज्य सरकार से जवाब तलब किया है।