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झारखंड पुलिस एसोसिएशन के चुनाव में हुई गड़बड़ी की हाई कोर्ट ने दिए जांच के आदेश

अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि डीजीपी इस मामले की जांच आइजी स्तर के किसी अधिकारी से कराएं। चुनाव में गड़बड़ी के जिन बिंदुओं को उठाया गया है उसपर सभी पक्षों की राय जाननी होगी।

By Alok ShahiEdited By: Published: Fri, 24 Jan 2020 04:45 AM (IST)Updated: Fri, 24 Jan 2020 07:06 AM (IST)
झारखंड पुलिस एसोसिएशन के चुनाव में हुई गड़बड़ी की हाई कोर्ट ने दिए जांच के आदेश
झारखंड पुलिस एसोसिएशन के चुनाव में हुई गड़बड़ी की हाई कोर्ट ने दिए जांच के आदेश

रांची, राज्य ब्यूरो। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में पुलिस मेंस एसोसिएशन के चुनाव में हुई गड़बड़ी को लेकर दाखिल याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने इसकी जांच का आदेश दिया है। अदालत ने तीन माह में जांच पूरी कर सभी पक्षों की इसकी जानकारी देने का निर्देश दिया है।

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अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि डीजीपी इस मामले की जांच आइजी स्तर के किसी अधिकारी से कराएं। सभी का पक्ष जानने के लिए आइजी को नोटिस जारी करना होगा। चुनाव में गड़बड़ी के जिन बिंदुओं को उठाया गया है, उसपर सभी पक्षों की राय जाननी होगी। इसके बाद उन्हें अपने निर्णय से सभी पक्षों को अवगत कराना होगा। इसके बाद अदालत ने याचिका को निष्पादित कर दिया।

इसको लेकर सच्चिदानंद पाठक और बिनोद सिंह ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। इसमें कहा गया है कि दोनों झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन की चतरा इकाई के सदस्य हैं। 20 जनवरी 2019 को हुए चुनाव में एसोसिएशन के नियमों का पालन नहीं किया गया है। अदालत से चुनाव रद कर दोबारा कराने का आग्रह किया गया है।


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