Terror Funding : झारखंड हाई कोर्ट ने दिया सरकार को हाई लेवल कमेटी बनाने का आदेश
Jharkhand High Court. टंडवा के आम्रपाली कोल प्रोजेक्ट में नक्सली, सीसीएल कर्मी व अन्य की मिलीभगत से लेवी वसूलने के मामले में कोर्ट ने यह आदेश दिया है।
By Alok ShahiEdited By: Published: Fri, 18 Jan 2019 01:29 PM (IST)Updated: Fri, 18 Jan 2019 01:29 PM (IST)
रांची, राज्य ब्यूरो। नक्सलियों द्वारा बड़ी कंपनियों से लेवी वसूल कर विघटनकारी और उग्रवादी गतिविधियों को संचालित करने को लेकर झारखंड हाई कोर्ट ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। टंडवा के आम्रपाली कोल प्रोजेक्ट में नक्सली, सीसीएल कर्मी व अन्य की मिलीभगत से लेवी वसूलने के मामले में कोर्ट ने सरकार को हाई लेवल कमेटी बना कर जांच की मॉनिटरिंग करने का आदेश दिया है। शुक्रवार को इस मामले में सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस की कोर्ट ने सरकार को यह निर्देश दिया। वादी सागर साव ने कोयला ट्रांसपोटेशन में लेवी वसूलने की सीबीआइ से जांच कराने की मांग की थी।
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