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संगीत शिक्षकों के वेतन भुगतान का झारखंड हाईकोर्ट ने दिया आदेश

झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस डा एसएन पाठक की अदालत में संगीत शिक्षकों को हटाने के आदेश के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत में संगीत शिक्षकों की वेतन नहीं दिए जाने को लेकर मुद्दा उठाया गया।

By Vikram GiriEdited By: Published: Wed, 23 Jun 2021 12:39 PM (IST)Updated: Wed, 23 Jun 2021 08:04 PM (IST)
संगीत शिक्षकों के वेतन भुगतान का झारखंड हाईकोर्ट ने दिया आदेश
संगीत शिक्षकों के वेतन भुगतान का झारखंड हाईकोर्ट ने दिया आदेश। जागरण

रांची, राज्य ब्यूरो। झारखंड हाई कोर्ट ने संगीत शिक्षकों को राहत देते हुए बकाया वेतन के भुगतान का आदेश दिया है। जस्टिस डाॅ. एसएन पाठक की पीठ ने प्रार्थियों को माध्यमिक शिक्षा निदेशक के यहां आवेदन देने को कहा है। प्रार्थियों के आवेदन पर निदेशक को चार सप्ताह में निर्णय लेते हुए बकाया वेतन भुगतान करने का निर्देश दिया है। इसको लेकर देवराज चटर्जी सहित सात अन्य प्रार्थियों की ओर से हाई कोर्ट में आइए याचिका दाखिल की गई थी।

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सुनवाई के दौरान कहा गया कि वे सभी संगीत शिक्षक के पद पर काम कर रहे हैं, लेकिन मार्च 2020 से उन्हें वेतन नहीं दिया जा रहा है। जबकि उन्हें हटाने के राज्य सरकार के आदेश पर हाई कोर्ट पहले ही रोक लगा चुका है। इसलिए काम के बदले उन्हें वेतन भुगतान मिलना चाहिए। इसपर अदालत ने कहा कि अगर शिक्षकों ने काम किया है, तो उन्हें वेतन मिलना चाहिए। इसके बाद अदालत ने सभी शिक्षकों को विभाग में आवेदन देने का निर्देश देते हुए शिक्षा विभाग को चार सप्ताह में भुगतान करने को कहा है।

सुनवाई के दौरान संगीत शिक्षकों को हटाने का मामला सोनी कुमारी केस संबंधित बताया गया। इसके बाद अदालत ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एसएलपी के निष्पादन के बाद निर्धारित करने का आदेश दिया है। दरअसल, संगीत शिक्षकों की नियुक्ति वर्ष 2016 में निकाले गए विज्ञापन के जरिए हुई है। नियोजन नीति के तहत होने वाली इस नियुक्ति को सोनी कुमारी ने चुनौती दी थी। हाई कोर्ट की वृहद पीठ ने नियोजन नीति को असंवैधानिक घोषित कर दिया और इसके तहत 13 अनुसूचित जिलों में होने वाली शिक्षक नियुक्ति को रद कर दिया। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल की गई है।

बता दें कि देवराज चटर्जी सहित अन्य ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर हटाने के सरकार के आदेश को चुनौती दी है। याचिका में कहा गया है कि उनकी हाई स्कूल में संगीत शिक्षक पद पर नियुक्ति हो चुकी है। लेकिन सरकार ने प्रयाग संगीत समिति, इलाहाबाद और प्राचीन कला केंद्र चंडीगढ़ की डिग्री अमान्य करते हुए उन्हें हटाने का आदेश जारी किया है। जबकि उसी डिग्री पर पूर्व में राज्य में कई संगीत के शिक्षक नियुक्त हो चुके हैं।


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