सिंचाई विभाग में नियुक्ति मामले में 4 माह में नियमावली बनाने का आदेश
Jharkhand. सिंचाई विभाग में नियुक्ति के मामले में झारखंड हाई कोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत ने चार माह में नियमावली बनाने का निर्देश दिया।
By Sujeet Kumar SumanEdited By: Published: Wed, 05 Feb 2020 05:04 PM (IST)Updated: Wed, 05 Feb 2020 05:04 PM (IST)
रांची, राज्य ब्यूरो। झारखंड हाई कोर्ट ने पुनर्वास नीति को ध्यान में रखते हुए सिंचाई विभाग में चार माह में नियमावली बनाने का निर्देश दिया है। सिंचाई विभाग में नियुक्ति के मामले में बुधवार को कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत में कार्मिक सचिव केके खंडेलवाल और सिंचाई विभाग के सचिव अमिताभ कौशल उपस्थित रहे। एक विस्थापित के मामले में एकलपीठ के खिलाफ सरकार ने अपील दायर की है।
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