झारखंड हाई कोर्ट: आय से अधिक संपत्ति का मामले में मधु कोड़ा और विनोद सिन्हा को नोटिस जारी करने के आदेश
Jharkhand High Court हाई कोर्ट के जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की अदालत में आय से अधिक संपत्ति मामले में आरोपित पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा प्रमोद कुमार उर्फ विनोद कुमार और संजय कुमार चौधरी की निचली अदालत में अलग-अलग मुकदमा चलाने की मांग को लेकर सीबीआइ की याचिका पर सुनवाई हुई।
रांची, राज्य ब्यूरो: हाई कोर्ट के जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की अदालत में आय से अधिक संपत्ति मामले में आरोपित पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा, प्रमोद कुमार उर्फ विनोद कुमार और संजय कुमार चौधरी की निचली अदालत में अलग-अलग मुकदमा चलाने की मांग को लेकर सीबीआइ की याचिका पर सुनवाई हुई।
सुनवाई के बाद अदालत ने मधु कोड़ा एवं प्रमोद कुमार उर्फ विनोद कुमार को नोटिस जारी करने का आदेश दिया है। मामले में अगली सुनवाई 25 अप्रैल को निर्धारित की गई है।
सीबीआइ की विशेष अदालत ने वर्ष 2010 में दर्ज आय से अधिक संपत्ति मामले में मधु कोड़ा, प्रमोद कुमार उर्फ विनोद कुमार एवं संजय कुमार चौधरी के मामले का ट्रायल अलग-अलग करने के आग्रह को खारिज कर दिया था।
सीबीआइ कोर्ट का कहना है कि इस मामले में एक प्राथमिकी दर्ज की गई है। ऐसे में अदालत में ट्रायल भी एक साथ ही होगा। उक्त आदेश को सीबीआइ की ओर से हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है।
सीबीआइ के अधिवक्ता पीएएस पति ने अदालत को बताया कि तीनों आरोपितों के खिलाफ गवाह अलग हैं और चार्जशीट भी अलग-अलग दाखिल की गई है। एक साथ ट्रायल होने पर गवाहों को एक साथ लाने में समस्या होगी।
निचली अदालत से अगल-अलग ट्रायल चलाने की गुहार लगाई गई थी, लेकिन अदालत ने आग्रह को नहीं माना। सुनवाई के बाद अदालत ने पूर्व सीएम मधु कोड़ा और विनोद कुमार को नोटिस जारी किया है।