हाई कोर्ट का आदेश, परिवहन विभाग के कर्मियों को पांचवें-छठे वेतनमान का दें लाभ
Jharkhand. अदालत ने बुधवार को मामले की सुनवाई के दौरान छह माह में भुगतान का आदेश दिया है। इस आदेश से 1521 कर्मियों को मिलेगा लाभ।
रांची, राज्य ब्यूरो। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस एचसी मिश्र व जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ ने झारखंड में बिहार राज्य सड़क परिवहन निगम के समायोजित कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। अदालत ने समायोजित कर्मियों को पांचवें व छठे वेतनमान का लाभ देने का निर्देश दिया है। ऐसे में अब 1524 कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। इसमें से करीब सात सौ कर्मचारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं।
अदालत ने छह माह में सभी लाभ का भुगतान करने का आदेश दिया है। बुधवार को सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि उक्त कर्मचारी राज्य सरकार के नियमित कैडर के कर्मचारी नहीं है। वहीं, कुछ कर्मचारी सेवानिवृत्ति भी हो गए हैैं। इनकी नियुक्ति बिहार राज्य के दौरान हुई है। वहां पर भी अभी तक इसका लाभ नहीं मिला है।
जबकि, प्रार्थी का कहना था कि दो दशक से चौथे वेतनमान पर नौकरी कर रहे हैं और कुछ सात सौ लोग सेवानिवृत्त भी हो गए हैैं, जबकि बिहार में ऐसे कर्मचारियों को पांचवें व छठे वेतनमान का लाभ मिला है। इस पर अदालत ने कहा कि अभी भी चौथे वेतनमान पर नौकरी करना न्यायसंगत नहीं है। इसलिए सरकार इन्हें भी पांचवें और छठे वेतनमान का लाभ देते हुए सेवानिवृत्त को ग्रेच्युटी और रिवाइज पेंशन आदि का भुगतान करे।