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पंडरा में मतगणना स्थल बनाने के मामले में चुनाव आयोग को नोटिस

Jharkhand High Court. मुख्य न्यायाधीश जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस एचसी मिश्र की कोर्ट ने इस मामले में चुनाव आयोग को प्रतिवादी बनाने का निर्देश दिया।

By Alok ShahiEdited By: Published: Sat, 16 Feb 2019 11:36 AM (IST)Updated: Sat, 16 Feb 2019 11:36 AM (IST)
पंडरा में मतगणना स्थल बनाने के मामले में चुनाव आयोग को नोटिस
पंडरा में मतगणना स्थल बनाने के मामले में चुनाव आयोग को नोटिस

राज्य ब्यूरो, रांची : झारखंड हाई कोर्ट में पंडरा कृषि बाजार समिति में मतगणना के लिए दुकानें लिए जाने के खिलाफ दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस एचसी मिश्र की कोर्ट ने इस मामले में चुनाव आयोग को प्रतिवादी बनाने का निर्देश दिया।  इस मामले की अगली सुनवाई 22 फरवरी को होगी।

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इससे पहले वादी की ओर से अदालत को बताया कि कृषि बाजार समिति परिसर में मतगणना स्थल बनाए जाने से व्यावसायिक गतिविधियां प्रभावित होती हैं। इसके चलते दुकानें बंद हो जाती है। इस दौरान चुनाव आयोग की ओर से अधिवक्ता डॉ. अशोक कुमार सिंह ने नोटिस लेते हुए कहा कि चुनाव आयोग सभी प्रकार के चुनाव कार्य के लिए जिला प्रशासन को राशि उपलब्ध कराता है। चाहे वह बस हो या फिर मतगणना के लिए लिया गया स्थल हो। जिस पर अदालत ने आयोग को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। बता दें कि कि वादी दी फेडरेशन ऑफ झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की ओर से इस संबंध में जनहित याचिका दाखिल की गई है।


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