प्रदीप यादव को मिली जमानत, पांच माह बाद जेल से बाहर आएंगे
रांची : पोड़ैयाहाट से झारखंड विकास मोर्चा के विधायक प्रदीप यादव को हाई कोर्ट से राहत मिल
रांची : पोड़ैयाहाट से झारखंड विकास मोर्चा के विधायक प्रदीप यादव को हाई कोर्ट से राहत मिल गई है। जस्टिस अमिताभ कुमार गुप्ता की अदालत ने प्रदीप यादव को दस-दस हजार रुपये के निजी मुचलके पर रिहा करने का निर्देश दिया। प्रदीप यादव पिछले पांच महीने से जेल में बंद हैं। अधिवक्ता राजेंद्र कृष्णा ने कोर्ट को बताया कि पोड़ैयाहाट थाने में दर्ज मामले में विधायक प्रदीप यादव की कोई संलिप्तता नहीं है। पुलिस की जांच में भी इस मामले में उनके शामिल होने की बात नहीं कही गई है। विधायक लगभग पांच माह से जेल में बंद हैं। इसलिए उन्हें जमानत दी जाए। सरकार की ओर से उनकी जमानत का विरोध किया गया। कहा गया कि प्रदीप यादव अगर जेल से बाहर निकलते हैं तो कानून-व्यवस्था के लिए समस्या उत्पन्न हो जाएगी। इनपर पांच मामले दर्ज हैं। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने प्रदीप यादव जमानत दे दी। उनके अधिवक्ता की मानें तो प्रदीप यादव को चार मामलों में पहले ही जमानत मिल चुकी है। इस बार पांचवें मामले में जमानत मिली है।
यह है मामला
पोड़ैयाहाट थाने में दर्ज मामले में कहा गया है कि दस लोगों ने एक व्यक्ति को धमकी देते हुए कहा कि अडानी को जमीन नहीं देने के उनके नेता प्रदीप यादव की बात नहीं मानी तो तुम्हें जान से मार देंगे। 21 अप्रैल 2017 को दस लोग उस व्यक्ति के घर पहुंचे और उसकी दुकान की ग्रिल तोड़ने लगे। जब वह अपने घर से निकला तो उसके साथ मारपीट की गई और मारपीट करने वाले उसके पांच हजार रुपये लेकर फरार हो गए। इसकी शिकायत थाने में दर्ज की गई थी।