चारा घोटाला: सजायाफ्ता जगदीश शर्मा की जमानत पर दो माह बाद सुनवाई Ranchi News
सीबीआइ की विशेष अदालत ने चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी मामले में जगदीश शर्मा को पांच साल की सजा सुनाई है। इसके खिलाफ उन्होंने हाई कोर्ट में अपील याचिका दाखिल की है।
By Alok ShahiEdited By: Published: Sat, 27 Jul 2019 09:54 AM (IST)Updated: Sat, 27 Jul 2019 09:54 AM (IST)
रांची, राज्य ब्यूरो। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में शुक्रवार को चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता जगदीश शर्मा की जमानत पर आंशिक सुनवाई हुई। इस दौरान प्रार्थी जगदीश शर्मा के अधिवक्ता की ओर से अदालत से समय दिए जाने की गुहार लगाई गई, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। मामले में अगली सुनवाई दो माह बाद निर्धारित की गई है।
दरअसल, सीबीआइ की विशेष अदालत ने चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी मामले में जगदीश शर्मा को पांच साल की सजा सुनाई है। इसके खिलाफ उन्होंने हाई कोर्ट में अपील याचिका दाखिल की है। साथ ही जमानत देने की भी गुहार लगाई है।
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