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चारा घोटाला: सजा बढ़ाने की मांग पर लालू प्रसाद सहित 6 प्रतिवादी को हाई कोर्ट का नोटिस

Jharkhand. चारा घोटाले के देवघर कोषागार से अवैध निकासी मामले में झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दायर कर लालू प्रसाद एवं अन्य पांच लोगों को दी गई सजा बढ़ाने की मांग की गई है।

By Sujeet Kumar SumanEdited By: Published: Mon, 16 Sep 2019 04:21 PM (IST)Updated: Mon, 16 Sep 2019 08:04 PM (IST)
चारा घोटाला: सजा बढ़ाने की मांग पर लालू प्रसाद सहित 6 प्रतिवादी को हाई कोर्ट का नोटिस
चारा घोटाला: सजा बढ़ाने की मांग पर लालू प्रसाद सहित 6 प्रतिवादी को हाई कोर्ट का नोटिस

रांची, राज्‍य ब्‍यूरो। झारखंड हाई कोर्ट ने चारा घोटाला मामले में सीबीआइ की याचिका पर सुनवाई करते हुए सोमवार को लालू प्रसाद, आरके राणा सहित छह लोगों को नोटिस जारी किया है। सीबीआइ ने इनकी सजा बढ़ाने को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। इस पर सुनवाई करते हुए जस्टिस एके गुप्ता और जस्टिस राजेश कुमार की खंडपीठ ने सभी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
सुनवाई के दौरान सीबीआइ के अधिवक्ता राजीव नंदन प्रसाद ने अदालत को बताया कि देवघर कोषागार से अवैध निकासी मामले में सीबीआइ की विशेष अदालत ने लालू प्रसाद, डॉ. आरके राणा, बेक जूलियस, अधीप चंद्र चौधरी, महेश प्रसाद, फूलचंद्र सिंह और सुबीर भïट्टाचार्य को साढ़े तीन-तीन साल की सजा सुनाई है, जबकि इसी मामले में जगदीश शर्मा को सात साल की सजा सुनाई है। सजा पाने वाले सभी लोग ऊंचे पद पर पदस्थापित थे और इनपर उच्चस्तरीय षड्यंत्र रचने का आरोप है।
ऐसे में जब मामला साबित हो गया है, तो सभी को एक ही तरह की सजा मिलनी चाहिए। लेकिन, सीबीआइ कोर्ट ने सिर्फ जगदीश शर्मा को ही सात साल की सजा दी है, बाकि को साढ़े तीन-तीन साल की सजा सुनाई है। इसलिए सभी की सजा को बढ़ाकर सात साल किया जाए। इस पर अदालत ने लालू प्रसाद, आरके राणा सहित सभी को नोटिस जारी किया है।

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