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चारा घोटाले के सजायाफ्ता जगदीश शर्मा का कराएं रिम्स में इलाजः हाई कोर्ट

हाई कोर्ट ने बिहार के पूर्व सांसद और चारा घोटाला के सजायाफ्ता जगदीश शर्मा का इलाज रिम्स में कराने का निर्देश दिया है।

By Sachin MishraEdited By: Published: Fri, 13 Jul 2018 07:22 PM (IST)Updated: Fri, 13 Jul 2018 07:22 PM (IST)
चारा घोटाले के सजायाफ्ता जगदीश शर्मा का कराएं रिम्स में इलाजः हाई कोर्ट
चारा घोटाले के सजायाफ्ता जगदीश शर्मा का कराएं रिम्स में इलाजः हाई कोर्ट

राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड हाई कोर्ट ने बिहार के पूर्व सांसद और चारा घोटाला के सजायाफ्ता जगदीश शर्मा का इलाज रिम्स में कराने का निर्देश दिया है। रिम्स में उनका इलाज नहीं होने पर कोर्ट को इसकी जानकारी देनी होगी और इलाज नहीं होने का कारण भी बताना होगा।

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जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की कोर्ट ने शुक्रवार को जगदीश शर्मा की औपबंधिक जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उक्त निर्देश दिया। जगदीश शर्मा की ओर से इलाज के लिए हाई कोर्ट से औपबंधिक जमानत प्रदान करने का आग्रह किया गया है।

सुनवाई के दौरान जगदीश शर्मा की ओर से कोर्ट को बताया गया कि दिसंबर माह में उनके हाथ की हड्डी टूट गई है। इस कारण उनकी अंगुली भी टेढ़ी हो गई है। उन्हें शुगर और अन्य बीमारियां भी हैं। बेहतर इलाज के लिए उन्हें बाहर जाना होगा। इस कारण उन्हें औपबंधिक जमानत प्रदान की जाए। इसपर कोर्ट ने उनका इलाज रिम्स में कराने का निर्देश दिया। कोर्ट ने एक सप्ताह में उनकी मेडिकल रिपोर्ट भी पेश करने का निर्देश दिया।


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