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झारखंड हाई कोर्ट का बड़ा फैसला: हादसे में मृत पाकुड़ के पिंटू मंडल के आश्रितों को अब मिलेंगे 15.38 लाख रुपये

Published: Tue, 15 Sep 2026 10:14 PM (IST)

झारखंड हाई कोर्ट ने सड़क हादसे में जान गंवाने वाले पिंटू मंडल के आश्रितों का मुआवजा 6.72 लाख से बढ़ाकर ...और पढ़ें

झारखंड हाई कोर्ट। (फाइल फोटो)

झारखंड हाई कोर्ट। (फाइल फोटो)

HighLights

  1. मुआवजा 6.72 लाख से बढ़ाकर 15.38 लाख रुपये किया गया।

  2. बीमा कंपनी की ओवरलोडिंग की दलील अदालत ने खारिज की।

  3. उल्लंघन साबित करने की जिम्मेदारी बीमा कंपनी पर है।

राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड हाई कोर्ट ने सड़क हादसे में जान गंवाने वाले पिंटू मंडल के आश्रितों को मिलने वाला मुआवजा 6.72 लाख से बढ़ाकर 15.38 लाख रुपये कर दिया है। चीफ जस्टिस एमएस सोनक की अदालत ने बीमा कंपनी की ओर से ओवरलोडिंग के आधार पर मुआवजा राशि की वसूली की अनुमति देने की मांग को खारिज कर दिया।

अदालत ने कहा कि बीमा पालिसी की शर्तों के उल्लंघन का आरोप लगाने मात्र से उल्लंघन साबित नहीं होता। इसका प्रमाण देने की जिम्मेदारी बीमा कंपनी की है। मामला पाकुड़ के महेशपुर क्षेत्र का है। 29 दिसंबर 2013 को पिंटू मंडल एक वाहन से सफर कर रहा था। इसी दौरान वाहन दुर्घटनाग्रस्त होकर पलट गया, जिसमें उसकी मौत हो गई।

पाकुड़ दावा अधिकरण ने 12 मई 2016 को पत्नी आशा देवी और नाबालिग बेटे श्यामचंद मंडल को 6,72,432 रुपये मुआवजा और छह प्रतिशत ब्याज देने का आदेश दिया था। इसके खिलाफ परिजनों और बीमा कंपनी दोनों ने हाई कोर्ट में अपील की थी।

बीमा कंपनी ने दावा किया कि वाहन में उसकी निर्धारित क्षमता से अधिक यात्री सवार थे और यह पालिसी की शर्तों का उल्लंघन है। हाई कोर्ट ने इस दलील को स्वीकार नहीं किया।